नवनिर्वाचित नगराध्यक्षों को जिलाधिकारी ने पहली सभा बुलाने का दिया निर्देश उपाध्यक्ष व नामित सदस्यों का होगा चयन

बुलंद गोंदिया। गोंदिया जिले की नगर परिषद व नगर पंचायत के नवनिर्वाचित नगराध्यक्षों को पहली सभा बुलाकर उपाध्यक्ष व नामित सदस्यों का चयन करने का निर्देश जिलाधिकारी द्वारा 2 जनवरी 2026 को जारी किए गए पत्र में दिया गया है।

गौरतलब है की नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव के परिणाम 21 दिसंबर को घोषित करने के पश्चात 23 दिसंबर को राजपत्र में प्रकाशित किए गए हैं।
शासकीय राजपत्र में नवनिर्वाचित सदस्यों के नाम प्रकाशित होने के पश्चात जनता द्वारा चुने गए नगराध्यक्षों द्वारा पहली सभा का आयोजन कर पदभार ग्रहण किया जाता है जिसके लिए 2 जनवरी 2026 को जिलाधिकारी प्रजीत नायर द्वारा जारी किए गए पत्र में गोंदिया जिले के गोंदिया नगर परिषद, तिरोडा नगर परिषद, गोरेगांव नगर पंचायत वह सालेकसा नगर पंचायत के नगराध्यक्षों को पहली सभा का आयोजन करने का निर्देश दिया है।
विशेष्य यह की अध्यक्ष व निर्वाचित सदस्यों के नाम राजपत्र में प्रसिद्ध होने के 25 दिनों के अंदर कलम 51A-1 A(9) के अनुसार पहली सर्वसाधारण सभा बुलाना आवश्यक है।
जिससे संभावना जताई जा रही की 15 दिनों के अंदर सभी नगर परिषद के नगराध्यक्षों द्वारा सभा का आयोजन किया जाएगा।
उपरोक्त सभा में उपाध्यक्ष व नाम निर्देशित सदस्यों का चयन होगा।

गोंदिया नप में नाम निर्देशित सदस्य प्रश्न कायम
शासन के दिशा निर्देश अनुसार 10 सदस्यों पर एक नाम निर्देशित सदस्य का चयन किया जाना है जिससे तिरोडा नगर परिषद गोरेगांव व साले कासा में दो-दो सदस्यों का चयन होगा, किंतु गोंदिया नगर परिषद में 44 सदस्य वह एक नगराध्यक्ष मिलकर 45 सदस्य होते हैं जिससे अब तक प्रशासन द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि गोंदिया नगर परिषद में नाम निर्देशित सदस्य 4 होंगे या 5 जिससे इस पर प्रश्न निर्माण है तथा इस संदर्भ में अब तक प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार के दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

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