बुलंद गोंदिया। देसी शराब दुकान का लाइसेंस दिलाने के नाम पर गोंदिया निवासी महिला शीतल दुर्गेश्वर रहांगडाले से 84 लाख रुपये की धोखाधड़ी किए जाने का मामला सालेकसा पुलिस थाने में दर्ज किया गया है। पुलिस ने नागपुर निवासी प्रताप सिंह भास्कर धूमल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, गणेश नगर गोंदिया निवासी शीतल दुर्गेश्वर रहांगडाले (37) के पिता की सालेकसा में देसी शराब की दुकान है। शिकायतकर्ता शराब दुकान का लाइसेंस खरीदना चाहती थीं। इसी दौरान उनके भाई सुशील तिराले के माध्यम से उनकी पहचान प्रताप सिंह भास्कर धूमल (42), निवासी नागपुर से हुई।
आरोप है कि धूमल ने खुद को राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के अधिकारियों से परिचित बताते हुए उसकी पत्नी भी इसी विभाग में कार्यरत होने की बात कही। इसके बाद उसने शिकायतकर्ता को रत्नागिरी जिले के कुडाल तालुका स्थित सुनीता प्रभु वालवकर की देसी शराब दुकान का लाइसेंस दिलाने का भरोसा दिया।
शिकायत के अनुसार, 1 अगस्त 2022 से 24 नवंबर 2022 के बीच लाइसेंस दिलाने के नाम पर अलग-अलग माध्यमों से कुल 84 लाख रुपये लिए गए। इसके बाद भी लाइसेंस नहीं दिलाया गया। ठगी का एहसास होने पर शिकायतकर्ता ने सालेकसा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 492/2026, धारा 420 भादंवि के तहत मामला दर्ज किया है। घटना से संबंधित आगे की जांच सपोनि किशोर मावस्कर कर रहे हैं।






