बुलंद गोंदिया। सिंधी कॉलोनी रावण मैदान निवासी दिलीप तुलसीदास गोपलानी पार्षद प्रभाग क्रमांक 15 इनकी सदस्यता तत्कालीन जिलाधिकारी दीपक कुमार मीणा द्वारा अनधिकृत बांधकाम के चलते रद्द की गई थी। इस संदर्भ में मंत्रालय में गोपलानी द्वारा अपील किए जाने पर सदस्यता तो बाहर की गई किंतु मंत्रालय द्वारा अनधिकृत बांधकाम व अनधिकृत वयक्ति से शासन भूमि वापस लेने का आदेश जिलाधिकारी गोंदिया को अपने आदेश में नगरविकास विभाग के मंत्री एकनाथ शिंदे इन्होने दिया था दिया गया था। किन्तु नगर पालिका गोंदिया के मुख्याधिकारी ने मंत्री के आदेश अनुसार केवल पार्षद की सदस्य्ता से सबंधित कार्यवाही ही पूर्ण की किन्तु मंत्री के आदेश क्रमांक ०२ पर मोन धारण कर लिया जिस वजह से इस बात की लेखी शिकायत को आरटीआई कार्यकर्त्ता महेश श्यामकुमार वाधवानी ने दिनाक ०१/११/२०२१ जिल्हाधिकारी गोंदिया की अध्यक्षता में आयोजित की गयी लोकशाही दिवस पर की गयी जिस पर नगर पालिका की कार्यप्रणाली व मुख्याधिकारी की गैर-जिम्मेदाराना रवैया की शिकायत को सुनकर जिलाधिकारी गोंदिया नयना गुंडे ने नगरपरिषद प्रशसन को कड़ी फटकार लगाई एवं अनधिकृत बांधकाम के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही कर ७ दिनों के भीतर अहवाल प्रस्तुत करने को कहा एवं अनधिकृत व्यक्ति से शासन भूखंड जमीन को वापस लेने हेतु आवश्यक जांच कार्य का जिम्मा एसडीएम गोंदिया को अपने दिनांक ०३-११-२०२१ के आदेश में दिया , किन्तु नगर पालिका प्रशासन एक बार फिर दिरंगाई पर उतर आया हे एवं अपनी वही पुराणी कार्यप्रणाली का परिचय देना शुरू किया है , यह की दिनांक ११/११/२०२१ को जो नोटिस मुख्याधिकारी ने अनधिकृत बांधकाम के सदर्भ में सम्बंधित लोगो को जारी किया है उसमे नझुल शीट क्रमांक २५ भूखंड क्रमांक १/१०९ का उल्लेख करना समझ से परे हे क्योकि मंत्री के आदेश से लेकर जिल्हाधिकारी गोंदिया के आदेश में उक्त भूखंड का कही भी जिक्र नहीं हे फिर किस के इशारे पर मुख्याधिकारी ने उक्त भूखंड को अपने नोटिस में जोड़ा हे एवं उक्त सभी अनधिकृत भूखंड धारको को पूर्व में भी नगर परिषद् गोंदिया से नोटिस प्राप्त जो चूका हे फिर उन्हें दूर नोटिस में ३० दिनों की मोहलत क्यों दी गयी , इस मामले में शासन निर्णय अनुसार अभी तक फ़ौजदारी कार्यवाही हेतु पोलिस में मामला दर्ज क्यों नहीं किया एवं स्थानीय न्ययालय में केविट अर्ज क्यों नहीं दाखिल की गयी हे आखिर किस के इशारे पर नप अनधिकृत बांधकाम व अतिक्रमणधारको को सरक्षण देने का कार्य कर रही है जबकि अब तक किसी भी अनधिकृत बांधकाम धारक द्वारा किसी भी प्रकार से समय मांगने की अर्ज नगर पालिका को नहीं की गयी है।
नोटिस दिया जवाब मिलते ही नियमानुसार कार्रवाई
सिंधी कॉलोनी रावण मैदान के समीप शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के संदर्भ में संबंधित अतिक्रमण धारकों को नगर परिषद द्वारा नोटिस दिया गया है जिसका जवाब प्राप्त होते ही शासन के नियमानुसार व आदेशानुसार कार्रवाई की जाएंगी
– करण चौहान मुख्य अधिकारी नगर परिषद गोंदिया।
अनाधिकृत निर्माण कार्य पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं शासन निर्णय व जिलाधिकारी के आदेश की नप द्वारा अवहेलना





