बुलंद गोंदिया। गोंदिया नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अतिक्रमणकरियो ने अतिक्रमण कर मार्गों को गली बना दिया है जिस पर नगर परिषद प्रशासन द्वारा कड़ी चेतावनी देते हुए स्वयं अतिक्रमण हटाने का निर्देश जारी किया अन्यथा 3 जून से नगर परिषद कड़ी कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाएगा।
गौरतलब हैकी गोंदिया शहर की अतिक्रमण की समस्या विकराल रूप ले चुकी है जिस पर कार्रवाई करना प्रशासन के लिए हमेशा ही सिर दर्द बना रहता है कारवाई होने के कुछ ही समय पश्चात फिर से अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण कर लिया जाता हैं जिससे उनके हौसले बुलंद है।
नगर परिषद ने अतिक्रमणकरियो को दि जाहिर चेतावनी
गोंदिया नगर परिषद प्रशासन द्वारा अतिक्रमणकारियों को जाहिर चेतावनी देते हुए कहा कि 3 जून के पहले वह स्वयं के खर्चे से अतिक्रमण हटा ले अन्यथा 3 जून से नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण पर कड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया जाएगा।

अनेक वर्षों से कार्रवाई नहीं
गोंदिया नगर परिषद में सभी और बड़े पैमाने पर अस्थाईव स्थाई अतिक्रमण कर लिया गया है जिससे शहर की प्रमुख मार्ग गलियां वह गलियां गायब हो चुकी है जिससे वहां भी निकलना मुश्किल होता है लेकिन नगर परिषद प्रशासन द्वारा अनेक वर्षों से किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं किए जाने के चलते अतिक्रमणकरियो के हौसले बुलंद हो रखे हैं।
पड़ोसी ने किया मैं भी करूंगा
गोंदिया शहर में अतिक्रमण देखा देखी आगे बढ़ता है यदि किसी ने 2 फुट का अतिक्रमण किया तो पड़ोसी 5 फुट करता है फिर उसका पड़ोसी 8 फुट करते हुए पूरा शहर को अतिक्रमण शहर के रूप में विकसित कर दिया है।
नागरिकों के साथ जनप्रतिनिधियों की शिकायत
गोंदिया शहर के अतिक्रमण को लेकर अनेक नागरिकों द्वारा तो शिकायत की गई है इसके साथ भी जनप्रतिनिधियों ने भी शिकायत की है जिसमें पर पूर्व पार्षद सुनील तिवारी व पार्षद अभय अग्रवाल के साथ अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी अतिक्रमण से शहर को मुक्त करने के लिए नगराध्यक्ष सचिन सेन्डे व मुख्याधिकारी संदीप बोरकर को निवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है।
अस्थाई अतिक्रमण पर कभी भी कार्रवाई
गोंदिया नगर परिषद द्वारा महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायती औद्योगिक नागरी अधिनियम 1965 के तहत कभी भी कार्रवाई कर सकती है जिसके लिए अतिक्रमणकरियो को किसी भी प्रकार की पूर्व सूचना देना अनिवार्य नहीं है।
प्रथम चरण की कार्रवाई
गोंदिया नगर परिषद द्वारा प्रथम चरण में जय स्तंभ चौक से नगर परिषद कार्यालय- गोरेलाल चौक से नेहरू चौक -जय स्तंभ चौक से एलआईसी कार्यालय- स्टेडियम परिसर- अवंती बाई चौक से साई मंदिर- नेहरू चौक से सिविल लाइन- कालेखा कंपनी से रेलवे स्टेशन रेलवे मालधक्का -लोहा लाइन चना लाइन पुलिस थाने के सामने प्रीतम चौक परिसर के अतिक्रमण का समावेश है।
अस्थाई अतिक्रमण पर होगी कार्रवाई स्थाई पर कब
गोंदिया नगर परिषद द्वारा अ स्थाई अतिक्रमण पर कार्रवाई करने के लिए 3 जून का समय दिया है लेकिन स्थाई अतिक्रमणों पर कब करवाई होगी इस पर नागरिकों के निगाह नगर परिषद प्रशासन पर टिकी हुई है।
दुकानों के सामने माल रखकर अतिक्रमण
गोंदिया शहर के बाजार परिसर में दुकानदारों द्वारा दुकान में जितना सामान नहीं रहता उससे ज्यादा मार्गों पर निकाल कर अतिक्रमण कर रखते हैं जिससे उनकी दुकान में भी ग्राहकों को आने में काफी परेशानी होती है यदि कोई इसका विरोध करता है तो उसे लड़ाई झगड़े पर उतर आते है जिससे आए दिन शहर के बाजार परिसर में विवाद की स्थिति के साथ हाथापाई की भी घटनाएं घटित होती है।
अतिक्रमणकरियो से हो कार्रवाई का खर्च वसूल
गोंदिया शहर में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया जाता है जिस पर नगर प्रशासन द्वारा कार्रवाई किए जाने पर बड़े पैमाने पर खर्च होता है उपरोक्त खर्च नगर परिषद प्रशासन द्वारा जिन्होंने अतिक्रमण किया है उनसे जुर्माने के रूप में वसूल किया जाए।
आर्थिक दंड वह जुर्माना वसूले
कार्रवाई के पश्चात यदि कोई बार-बार अतिक्रमण करता है तो उसे पर महाराष्ट्र नगर परिषद नगर पंचायती औद्योगिक नागरी अधिनियम 1965 के तहत जुर्माना व दंड की कार्रवाई नगर परिषद प्रशासन द्वारा की जानी चाहिए जिससे भविष्य में अतिक्रमण की समस्या से निजात मिल सके।






