बुलंद गोंदिया। सालेकसा तहसील के अंतर्गत आने वाली तीन धान खरीदी संस्थाओं के 28 संचालकों द्वारा किसानों के नाम से शासकीय जमीन गट, अकृषक गट वह मूल किसानों के स्थान पर दूसरे किसानों के नाम का पंजीयन कर किसानों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के 1 करोड़ 13लाख 86हजार रूपए का गबन करने पर फरियादी की शिकायत पर सालेकसा पुलिस थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सालेकसा तहसील के अंतर्गत आने वाले धान खरीदी केंद्र मानव शेतकरी बहुउद्देशीय संस्था रामाटोला पांडरी रजिस्टर नंबर 1110 केंद्र पाउलदोना के संचालक आरोपी क्रमांक 1 से 7 द्वारा आपसी साठगाठ कर अवैध रूप से सरकारी भूमि गट का पंजीयन, अकृषक गट की भूमि का तथा मूल किसानों के गटका पंजीयन दूसरे किसानों के नाम से कर तथा मूल किसान के वारिसों के नाम से पंजीयन कर उनके खातों पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि 63 लाख 75200 बैंक खातों से निकाल कर सरकार के साथ धोखाधड़ी की।
इस प्रकार दूसरे मामले में सालेकसा सहकारी भारत गिरनी संस्था मर्यादित सालेकसा रजिस्टर नंबर 113 केंद्र कोटजंभोरा संस्था के पदाधिकारी व संचालक आरोपी क्रमांक 8 से 17 द्वारा अवैध रूप से इस प्रकार सरकारी गट का पंजीयन, अकृषक गट का पंजीयन तथा मूल किसानों के गट का पंजीयन दूसरे किसानों के नाम पर कर किसानों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि 30लाख 55हजार 600 रूपए बैंकखातों से निकाल लिया।
तथा तीसरे मामले में कावेरी शेती साधन सामग्री सहकारी संस्था मर्यादित बामणी रजिस्टर नंबर 1097 केंद्र गिरोला संस्था के पदाधिकारी व संचालक आरोपी क्रमांक 18 से 28 द्वारा 19 लाख 55 हजार 200 रूपए का गबन किया।
इस प्रकार तीनों संस्थाओ के संचालको ने शासन के साथ एक करोड़ 1करोड़ 13लाख 86000 हजार रूपए की धोखाधड़ी की।
उपरोक्त मामले में सभी 28 संचालकों के खिलाफ अन्न नागरिक सुरक्षा ग्राहक संरक्षण विभाग के निरीक्षक सतीश मदन डोंगरे की शिकायत पर सालेकसा पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 (4),316(2), 316 (5),336 (3)340 (2), 3 (5) के तहत मामला दर्ज किया गया।




