बुलंद गोंदिया। गोंदिया तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम खतिया निवासी आरोपी शुभम उर्फ़ बालू संतोष डोंगरे द्वारा अपने पड़ोसी की हत्या करने के आरोप में दोषी करार देते हुए जिला व सत्र न्यायाधीश खोसे द्वारा आजीवन कारावास व 5हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार गोंदिया तहसील के रावणवाड़ी पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम खतिया निवासी आरोपी शुभम उर्फ़ बालू संतोष डोंगरे का 3 मार्च 2021 को जन्मदिन था। इस अवसर पर घर पर एक पार्टी का आयोजन किया गया था इसी दौरान एक मित्र द्वारा मृतक सुनील डोंगरे के आंगन में उल्टी कर दी जिस पर मृतक द्वारा उसे उल्टी करने पर फटकार गया था।
इससे आक्रोशित होकर आरोपी द्वारा उसे ऐसा बोलने वाला तू कौन होता है कहते हुए रात 09.15 बजे जे दौरान धारदार चाकू से पेट, छाती पर वार कर हत्या कर दी।
उपरोक्त मामले में फरियादी मृतक की पत्नी की शिकायत पर रावणवाड़ी पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ भाद वी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच जांच अधिकारी तत्कालीन पुलिस निरीक्षक उमेश पाटील व पुलिस हवलदार संजय चौहान द्वारा कर इस घटना में सभी सबूतों को जमा कर न्यायलय में मामला पेश किया।
जिला व सत्र न्यायाधीश खोसे ने सबूतों वह गवाह के आधार पर आरोपी को भादवि की धारा 302 के तहत हत्या का आरोपी दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास वह 5हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई।
उपरोक्त मामले में पीड़ित व सरकार की ओर से सहायक संचालक व सरकारी अभियोक्ता सतीश यू घोड़े ने न्यायालय में पक्ष रखा साथ ही पुलिस अधीक्षक गोंदिया निखिल पिंगले, अपर पुलिस अधीक्षक नित्यानंद झा ,उपविभागीय पुलिस अधिकारी रोहिणी बनकर के मार्गदर्शन में रावणवाड़ी के पुलिस निरीक्षक पुरुषोत्तम अहेरकर के दिशा निर्देश अनुसार पुलिस सिपाही यादव राव कुर्वे द्वारा न्यायालीन कार्य में सहयोग दिया।