मतिमंद युक्ति के साथ दुष्कर्म आरोपी दुर्गसाय उर्फ मोंटू जियालाल चौधरी को 14 वर्ष का सश्रम कारावास 15 हजार का जुर्माना

बुलंद गोंदिया। रावणवाड़ी पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम सतोना निवासी आरोपी दुर्गसाय उर्फ मोंटू जियालाल चौधरी को नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म कर गर्भवती बनाने के आरोप में दोषी करार देते हुए प्रमुख व जिला सत्र न्यायाधीश वानखेड़े द्वारा 14 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा वह 15हजार रुपए का जुर्माना ठोका।
प्रकरण इस प्रकार है कि रावणवाड़ी पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम सतोना निवासी शिकायतकर्ता महिला की मतिमंद लड़की के साथ आरोपी द्वारा दुष्कर्म कर उसे गर्भवती किया। उपरोक्त मामले में फरियादी महिला द्वारा अज्ञात आरोपी के खिलाफ मई 2021 को शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने भादवि की धारा 376, 376(2)(J)(L) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
जिसमें खुलासा हुआ व सतोना निवासी आरोपी दुर्गसाय उर्फ मोंटू जियालाल चौधरी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने व सभी सबूत को जमा कर आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
उपरोक्त मामले में गवाह वह सबूत के आधार पर प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश वानखेड़े द्वारा आरोपी को दोषी करार देते हुए 14 वर्ष के आश्रम कारावास की सजा व 15 हजार का अर्थ दंड ठोका तथा आर्थिक दंड न भरने पर आरोपी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होंगी।

उपरोक्त मामले की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक सरवदे द्वारा की गई थी तथा न्यायालय में प्रकरण के दौरान पीड़िता की ओर से सरकारी वकील पाटणकर द्वारा पैरवी की वह पुलिस नायक द्वारा सहयोग किया गया
उपरोक्त मामले में उत्कृष्ट जांच के लिए पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले ,अपर पुलिसअधीक्षक अशोक बनकर ,एस डी पी ओ ताजने,स.पो.नि.अभिजित भुजबल ने जांच करने व न्यायालीन कार्य में सहयोग करने वाले कर्मचारियों का अभिनंदन किया।

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