बुलंद गोंदिया। गोंदिया जिला परिषद की आमसभा आगामी 29 जुलाई 2022 को आयोजित की गई है, किंतु उपरोक्त सभा की जानकारी महाराष्ट्र जिला परिषद व पंचायत समिति अधिनियम 1961 के नियम 111 तथा उप नियम 4 के अनुसार आमसभा के 15 दिनों पूर्व सूचना सदस्यों को दी जानी चाहिए किंतु सभा के 6 दिन पूर्व तक जानकारी नहीं दी गई जिस पर जिला परिषद सदस्यों ने उपरोक्त सभा को स्थगित कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। गौरतलब है कि गोंदिया जिला परिषद की आमसभा 29 जुलाई 2022 को आयोजित की गई जिसकी अधिकारिक सूचना 23 जुलाई यानी सभा के 6 दिनों पूर्व तक सदस्यों को नहीं दी गई ऐसा आरोप जिला परिषद सदस्य विजय ऊके, रितेश मलगाम, लक्ष्मीबाई तरोंने व शांताबाई देशभ्रतार ने लगाते हुए जिला परिषद प्रशासन से मांग कि 29 जुलाई की सभा को स्थगित कर आगामी सभा हेतु नियमानुसार 15 दिनों के पूर्व सभी सदस्यों को सभा की सूचना देने के साथ ही सभा में रखे जाने वाले विषय सूची की विस्तृत जानकारी व आमसभा की कार्यवृत्त की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने की मांग की है। आगे उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र जिला परिषद एवं पंचायत समिति अधिनियम 1961 के नियम 111 व उपनियम 4 के अनुसार जिला परिषद की आमसभा की तारीख से 15 दिन पूर्व सूचना सदस्यों को दी जानी चाहिए किंतु 6 दिन पूर्व तक उपरोक्त सभा की जानकारी नहीं दी गई तथा इस संदर्भ में सामान्य प्रशासन के अधिकारियों से पूछताछ किए जाने पर समय पर नोटिस नहीं दिए जाने का कोई स्पष्ट व ठोस कारण अधिकारी द्वारा नहीं दिया जा सका साथ ही नियोजित सभा के नोटिस में विषय क्रमांक एक पर आम सभा के कार्यवृत्त को मंजूरी देकर कायम करने का विषय रखा गया है किंतु आम सभा नोटिस के साथ सभा की कार्यवृत्त की प्रतिलिपि दी जानी चाहिए थी जो नहीं दी गई है। जिससे कि उसका अध्ययन कर सभी सदस्य उपरोक्त कार्यव्रत पर कोई निर्णय ले सके किंतु जब कार्यवृत्त की प्रतिलिपि नहीं दी जाएंगी तो सदस्य उसका अध्ययन नहीं कर पाएंगे तथा उन्हें मंजूरी किस प्रकार दी जाए यह संभव नहीं होगा।
नियमानुसार सूचना दी गई
गोंदिया जिला परिषद आमसभा की नियमानुसार 13 जुलाई को सभी सदस्यों को सूचना के लिए नोटिस प्रकाशित किया गया है तथा इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं की गई है।
-पंकज रहांगडाले जिला परिषद अध्यक्ष गोंदिया।
जिला परिषद आमसभा की नियमानुसार समय पर नहीं दी जानकारी, जिप सदस्यों ने आमसभा स्थगित करने की मांग






