बुलंद गोंदिया। गोंदिया जिले की अदासी कि विविध सहकारी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था में 86 .66 लाख रुपए के धान व बारदाना के घोटाले का मामला सामने आने पर जिला मार्केटिंग अधिकारी मनोज बाजपेई की शिकायत पर संस्था के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित 15 संचालकों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार अदासी की विविध कार्यकारी सेवा संस्था रजिस्टर्ड 237 को किसानों से शासकीय आधारभूत केंद्र के माध्यम से धान खरीदी करने की मंजूरी प्रदान की गई थी जिसमें संस्था द्वारा 42700 .45 कुंटल धान की खरीदी जिसे चावल निर्माण के लिए जिला मार्केटिंग फेडरेशन के आदेश अनुसार मिलिंग के लिए देना था किंतु उसमें से संस्था द्वारा सिर्फ40,270.51कुंटल राइस मिल संचालकों को दिया जिसमें से शेष 2429. 89 कुंटल धान चावल निर्माण के लिए नहीं दिया। जिसे संस्था के अध्यक्ष उपाध्यक्ष व संचालकों द्वारा आपसी साठगाठ कर शासन के साथ धोखाधड़ी की।
इसके साथ ही नए व पुराने बारदाना भी शासन को वापस नहीं किया।
जिसके चलते हैं शेषधान 2429.89 कुंतल शासन की कीमत 1940 रुपए तथा आधा प्रतिशत दंडात्मक वसूली इस प्रकार डेढ़ गुना राशि 70 लाख 70980 रुपए तथा जिसमें नया बारदाना 4000 नग कीमत 72.48 रुपए प्रति नग जिसकी कीमत 28 लाख 9920 रुपए पुराना बारदाना 32508 जिसकी कीमत ₹34 के अनुसार 11 लाख 5272 रुपए इस प्रकार को 84 लाख 66172 रुपए की धोखाधड़ी शासन से की है।
उपरोक्त मामला 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 के दौरान संस्था द्वारा घोटाला किया गया है , उपरोक्त मामला सामने आने पर जिला मार्केटिंग अधिकारी मनोज बाजपेई की शिकायत पर ग्रामीण पुलिस थाने में विविध कार्यकारी सेवा सहकारी समिति सहकारी संस्था अदासी के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष समेत 15 पर मामला दर्ज किया।
अध्यक्ष-उपाध्यक्ष समेत 15 आरोपी
मामले में अध्यक्ष तिलकचंद जगतराम पटले, उपाध्यक्ष संजय सेवकराम शहारे समेत संचालक महादेव रामाजी मेश्राम, शंकर नीलकंठ कुरंजेकर, सेवकराम रूपचंद चौधरी, अनिल मारोती खोटेले, शमा मारोती खोटेले, जगदीश रामप्रसाद हत्तीमारे, गंगाराम जयपालकवार, रंजू श्रीराम निखाड़े, हीराबाई सुखदेव चौधरी, तालिकाराम नाथू पारधी, संजय चंद्रप्रकाश खंडेलवाल, नियंत्रक बाइक बोरकर तथा ग्रेडर ओमेश्वर सुखदेव चौधरी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है।
वरिष्ठ अधिकारी की जांच रिपोर्ट और शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 409, 420 एवं 34 के तहत मामला दर्ज किया है।
मामले की जांच थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक पवार के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक भोसले, गोंदिया ग्रामीण द्वारा की जा रही है।








