बुलंद गोंदिया। गोंदिया शहर के रामनगर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले अंगूर बगीचा क्षेत्र में महिला यात्री का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 21 सितंबर मंगलवार को प्रमुख जिला सत्र न्यायाधीश शब्बीर अहमद ओटी द्वारा सुनाए गए फैसले में चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए 2 दो वर्ष का सश्रम कारावास व 63000 के जुर्माने की सजा सुनाई।
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के रायसेन निवासी 34 वर्षीय महिला 23 सितंबर 2012 को भोपाल से रायपुर ट्रेन के जनरल डिब्बे में यात्रा कर रही थी। इसी दौरान आरोपियों द्वारा उसका बैग चुरा लिया जो बैग डोंगरगढ़ में आरोपियों के पास दिखाई देने पर उनसे बैग में रखी 21900 की राशि वापसी की मांग की जिस पर आरोपियों द्वारा उसे कहा गया कि उसके पैसे गोंदिया में वापस किए जाएंगे वह उसे लेकर गोंदिया वापस आए तथा रेलवे स्टेशन से अंगूर बगीचा स्थित एक मकान में ले जाकर 2 दिनों तक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इस संदर्भ में महिला द्वारा 25 सितंबर 2012 को गोंदिया रेलवे पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसके पश्चात घटनास्थल रामनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत आने से महिला द्वारा रामनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई।पीड़ित महिला की शिकायत पर रामनगर पुलिस थाने में आरोपियों के खिलाफ भादवी की धारा 366, 376,(जी),379 ,341 व सहायक धारा 34 के तहत मामला दर्ज कर तत्कालीन जांच अधिकारी पुलिस निरीक्षक रविंद्र शेडके द्वारा न्यायालय चार्जशीट पेश की 8 वर्षों तक चले मुकदमे में 21 सितंबर 2021 को प्रमुख जिला सत्र न्यायाधीश शब्बीर अहमद ओटी द्वारा आरोपियों जिसमें कटंगी टोला निवासी अभिमन्यु प्राणहंस रहांगडाले 23 वर्ष, डायमंड उर्फ विश्वनाथ डोंगरे उम्र 39 वर्ष, इंदिरा नगर कॉलेज टोली कुडवा निवासी राजेश उर्फ मोगली राजेश बंसोड, तेढा निवासी नरु उर्फ परमेश्वर रामलाल बिसेन उम्र 24 वर्ष को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए प्रत्येक आरोपी को दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व विभिन्न धाराओं के तहत 63000 जुर्माने का दंड लगाया। उपरोक्त मामले में फरियादी महिला व सरकार की ओर से सरकारी वकील कैलाश खंडेलवाल व पुरुषोत्तम आगासे ने पक्ष रखा वहीं पुलिस विभाग की ओर से न्यायालय इन कार्य में महिला पुलिस नायक नमिता लांजेवार ने सहयोग किया।
सामूहिक दुष्कर्म चार आरोपियों को 2 वर्ष का सश्रम कारावास 63000 का जुर्माना







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