फूलचूर व फूलचूरटोला को नगर पंचायत का दर्जा मिलने के लिए राजेश चतुर का आमरण अनशन गोंदिया नगर परिषद क्षेत्र में शामिल करने दोनों ग्राम पंचायतों के नागरिकों का विरोध

बुलंद गोंदिया। गोंदिया शहर की सीमा से लगे ग्राम फूलचूर व फूलचूर टोला को शासन द्वारा नियमानुसार नगर पंचायत का दर्जा देने की मांग तथा गोंदिया नगर परिषद सीमा में शामिल होने के प्रस्ताव का विरोध ग्राम पंचायत क्षेत्र के नागरिकों द्वारा किया जा रहा है ।इन सभी मांगों को लेकर पूर्व जिला परिषद सदस्य राजेश चतुर द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष 8 सितंबर से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू किया गया । गौरतलब है कि महाराष्ट्र नगर पंचायत व नगर परिषद औद्योगिक नागरिक अधिनियम 1965 की धारा 341 (1अ) उप नियम 1 के अनुसार जिला मुख्यालय वाले ग्राम को नगर पंचायत का दर्जा देना बंधन कारक है। गोंदिया जिले के सभी प्रमुख जिला मुख्यालय फूलचूर ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं ।लेकिन प्रशासन द्वारा अब तक नगर पंचायत का दर्जा नहीं दिया गया है। जिसके लिए फूलचूर व फूलचूर टोला ग्राम पंचायत द्वारा नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त होने के लिए जिला परिषद के माध्यम से प्रस्ताव नगर विकास मंत्रालय को 22 दिसंबर 2019 को भेजा गया था जिस पर मंत्रालय द्वारा 26 फरवरी 2020 को जिला अधिकारी से चार प्रमाण पत्र की मांग की थी जिस पर संबंधित विभाग द्वारा प्रमाण पत्र भी उपलब्ध करवा दिए गए थे। किंतु जिला परिषद चुनाव की घोषणा होने से संबंधित प्रमाण पत्र जिला अधिकारी द्वारा मंत्रालय को नहीं भेजा गया तथा इसके पश्चात 17 मार्च 2020 को चुनाव आयोग द्वारा जिप के चुनाव अनिश्चितकालीन समय के लिए स्थगित किया गया पश्चात दोनों ग्रामों के नागरिकों द्वारा जिला अधिकारी से मिलकर प्रस्ताव भेजने की मांग की गई जिस पर जिलाधिकारी द्वारा 20 मई 2020 प्रस्ताव भेजकर राज्य सरकार से मार्गदर्शन मांगा जिस पर शासन द्वारा 20 दिसंबर 2020 को मार्गदर्शन देकर प्रस्ताव भेजने की मंजूरी दी किंतु तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा शासन को प्रस्तावना नही भेज कर आदेश का पालन नहीं किया इस संदर्भ में ग्राम के नागरिकों द्वारा अनेकों बार संपर्क किया गया लेकिन जिला प्रशासन द्वारा अनदेखी की गई तथा इसके पश्चात गोंदिया नगर परिषद की आम सभा के प्रस्ताव के अनुसार दोनों ग्राम पंचायतों को गोंदिया नगर परिषद की सीमा में शामिल करने के 8 जून 2021 के पत्र का हवाला देकर गैरकानूनी रूप से दोनों ग्राम पंचायतों के ना हरकत प्रमाणपत्र नहीं लेकर प्रस्ताव भेजा गया। साथ ही चुनाव आयोग द्वारा 20 अगस्त 2021 को जारी किए गए पत्र के अनुसार नगर परिषद चुनाव के लिए प्रभाग रचना का आदेश जारी किया गया है जिसका ग्राम पंचायत फूलपुर से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है इस संदर्भ में चुनाव आयोग से 30 अगस्त 2021 को अनाधिकृत रूप से मार्गदर्शन मांगा गया जिससे शासन व ग्राम के नागरिकों को जिला प्रशासन द्वारा भ्रमित किया जा रहा है। फूलचूर व फूलचूर टोला ग्राम पंचायत को नगर पंचायत का दर्जा देने तथा नगर परिषद गोंदिया की सीमा में समाविष्ट करने के विरोध को लेकर परिसर के नागरिकों के समर्थन से पूर्व जिला परिषद सदस्य राजेश चतुर द्वारा गत 2 दिनों से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू किया गया इस दौरान अनशन मंडप पर पूर्व विधायक रमेश कुथे, तिरोड़ा के विधायक विजय राहंगडाले, पूर्व जिप अध्यक्ष नेतराम कटरे, भाजपा जिला अध्यक्ष केशव मानकर, पूर्व जिप उपाध्यक्ष मदन पटले, संजय कुलकर्णी ,पूर्व विधायक भेरसिंह नागपुरे सहित बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारियों द्वारा भेंट देकर किए जा रहे हैं अनशन को अपना समर्थन दिया।

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