बुलंद गोंदिया। कोरोना संक्रमण लॉकडाउन में ब्रेक द चैन के अंतर्गत जिला अधिकारी व अध्यक्ष जिला आपदा व्यवस्थापन प्राधिकरण दीपक कुमार मीणा द्वारा 31 मई को जारी किए गए आदेश के अनुसार 1 जून से 15 जून तक अति आवश्यक सेवा के अंतर्गत आने वाली दुकाने जो वर्तमान समय में सुबह 7 से 11 तक शुरू रखी जा रही थी। उसके समय में परिवर्तन कर सुबह 7 से 2 बजे तक किया गया इसके साथ ही अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान नियम और शर्तों के अधीन रहकर सप्ताह में 5 दिन सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 से 11 तक दुकान शुरू रख सकेंगे।
गौरतलब है कि शासन द्वारा ब्रेक द चैन के अंतर्गत जिन जिलों में कोरोना संक्रमण के मामले 10% से कम आ रहे हैं। तथा उपलब्ध ऑक्सीजन के बेड 40% से कम भरे हुए हैं उन जिलों में लॉकडाउन की शिथिलता दी जा रही है। जिसके अंतर्गत गोंदिया जिले में जो वर्तमान स्थिति में अति आवश्यक सेवा की दुकाने सुबह 7 से 11 तक शुरू होती थी उसके समय में बदलाव कर सुबह 7 से 2 तक किया गया है। इसके अलावा अति आवश्यक सेवा के अंतर्गत ना आने वाली विभिन्न दुकाने भी शुरू की जा सकेंगी जिसके लिए प्रत्येक दुकानदार को शासन द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का पालन करते हुए सुबह 7 से 11 तक सप्ताह में 5 दिन सोमवार से शुक्रवार तक शुरू रख सकेंगे। जिसके लिए दुकान में कर्मचारियों की संख्या में कमी ,मास्क का उपयोग अनिवार्य, प्रत्येक दुकान के सामने हैंड वॉश स्टेशन, सैनिटाइजर उपलब्ध होना, दुकान में आने वाले ग्राहक का नाम, मोबाइल नंबर व पता दुकानदार को रखना होगा, दुकान में उपलब्ध जगह के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन तथा एक समय में दुकान में एक ही ग्राहक को प्रवेश तथा दुकान में बार-बार स्पर्श होने वाले क्षेत्र या वस्तु को सैनिटाइज करना ,दुकान मालिक व कर्मचारी द्वारा टीकाकरण करना अनिवार्य अथवा आरटी पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट जो 15 दिनों के लिए मान्य होंगी रखना होगा। साथ ही जिले में ई-कॉमर्स द्वारा वस्तु की आपूर्ति को मंजूरी। दोपहर 3:00 बजे के पश्चात चिकित्सा अति आवश्यक कार्य के लिए जाने पर प्रतिबंध ना होगा शासकीय कार्यालयों में 25% कर्मचारी आवश्यक होने पर विभाग प्रमुख द्वारा गोंदिया आपदा प्राधिकरण की मंजूरी लेना होगा। कृषि संबंधित दुकाने पूर्व के आदेश के अनुसार शुरू रहेंगे। साथ ही होटल रेस्टोरेंट ग्राहकों को प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा सिर्फ खाद्य पदार्थों की घर पहुंच सेवा दी जा सकेंगी । उपरोक्त आदेश 1 जून की सुबह 7:00 बजे से 15 जून की सुबह 7:00 बजे तक के लिए जारी किया गया है उपरोक्त आदेश जिला अधिकारी वह अध्यक्ष जिला आपदा व्यवस्थापन प्राधिकरण दीपक कुमार मीणा द्वारा 31 मई 2021 को जारी किया गया है।







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