कोरोना संक्रमण का फिर से बढ़ता खतरा शासन ने जारी की नई गाइडलाइन

बुलंद गोंदिया। कोरोना संक्रमण का फिर से बढ़ते खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा 16 फरवरी को दिए गए दिशा-निर्देश के अनुसार शासन द्वारा 18 फरवरी को नई गाइडलाइन जारी की जिसके लिए गोंदिया जिले के जिलाधिकारी दीपक कुमार मीणा द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत जारी किए गए पत्र के अनुसार जिले के सभी पुलिस अधिकारी उपविभागीय अधिकारी नगर परिषद नगर पंचायत के मुख्य अधिकारी व संबंधित अधिकारी द्वारा अपने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी मंगल कार्यालय, कोचिंग क्लास, स्कूल, अनुदानित स्कूल, विद्यालय,महाविद्यालय हाटेल, रेस्टोरेंट, नाट्यगृह, व्यामशाला, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल, पर्यटन क्षेत्र, उद्यान, बाजार परिसर आदि स्थानों पर जहां भारी भीड़ जमा होती है वहां समय-समय पर पहुंच कर जांच करें तथा यदि मास्क का उपयोग सेनीटाइजर का उपयोग की व्यवस्था तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों का पालन ना होता दिखाई देने पर मामला दर्ज करें यदि संबंधित प्रतिष्ठान द्वारा नियमों का उल्लंघन दोबारा किया जाता है तो 15 दिनों के लिए सील करने की कार्रवाई करें। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया जाए इसके साथ ही सभी राजनीतिक पक्षों द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों में शासन द्वारा जारी किए गए नियमों का पालन करना भी आवश्यक है।
2) होटल, लॉन, मंगल कार्यालय, सभागृह आदि में किसी भी प्रकार के आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए पुलिस विभाग से मंजूरी लेना आवश्यक है। तथा क्षमता से 50% अधिक नागरिक ना हो।इन नियमों का उल्लंघन होने पर संबंधित संचालक पर तथा कार्यक्रम के आयोजक पर 10 -10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा साथ ही आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए हलफनामा देना होगा जिसके लिए संबंधित उपविभागीय अधिकारीव तहसीलदार के सामने पेश करना होगा।
3) विवाह समारोह में दोनों पक्षों की ओर से 50 से अधिक नागरिक, तेरवी के कार्यक्रम में 50 से अधिक नागरिक तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक नागरिक शामिल नहीं हो सकेंगे।
4) जिले में किसी भी अवसर पर रैली मोर्चा धरना आदि पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। यदि इस प्रकार के आयोजन होते हैं तो संबंधित पर मामला दर्ज होगा
5) डिन मेडिकल कॉलेज, जिला शल्य चिकित्सक, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, आईएमए अध्यक्ष तथा निजी चिकित्सकों की सभा आयोजित कर जिन मरीजों को सर्दी, बुखार, खांसी के लक्षण तथा कोरोना के प्राथमिक लक्षण दिखाई देने पर उन मरीजों की तत्काल जांच करवाई जाए तथा जिले में उपलब्ध सभी वेंटीलेटर चालू अवस्था में हो जिन क्षेत्रों में कोरोना वायरस फैल रहा है वहां पर जांच बढ़ाई जाए तथा समय-समय पर सब्जी मंडी दुकानदार आदि का की जांच करवाई जाए । सार्वजनिक स्थानों पर मास्क सामाजिक अंतर हैंड वॉश इस विषय पर जन जागृति की जाए
6) सार्वजनिक स्थल जिसमें शौचालय, बस स्थानक, रेलवे स्टेशन आदि स्थानों पर सेनीटाइज समय-समय पर किया जाए तथा पुलिस विभाग द्वारा पूरे जिले में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से पालन करें इस प्रकार का आदेश 18 फरवरी को जिलाधिकारी द्वारा जारी किया गया है।

 

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