गौण खनिज का अवैध परिवहन 105 वाहनों का लाइसेंस निलंबित

बुलंद गोंदिया। गोंदिया जिले में बड़े पैमाने पर गौण खनिज व रेत का अवैध उत्खनन कर परिवहन किया जाता है। जिस पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन द्वारा समय-समय पर जुर्माना लगाया जाता है। लेकिन अब राजस्व प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई कर 105 वाहनों का पहली बार 90 दिनों के लिए लाइसेंस रद्द कर पुलिस के कब्जे में रखने का आदेश राजस्व विभाग द्वारा 22 जनवरी को जारी किया गया है। विशेष यह है कि अवैध खनिज गौण खनिज परिवहन पर लगाम लगाने के लिए राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी व पुलिस विभाग के कर्मचारी गश्त लगाते हैं। जिन पर हमले के भी मामले सामने आते हैं। जिसे देखते हुए जिलाधिकारी दीपक कुमार मीणा द्वारा इस मामले में पुलिस अधीक्षक के साथ एक विशेष सभा का आयोजन कर कड़े कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। उपरोक्त वाहनों पर मोटर वाहन कानून 1988 व 1989 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। निलंबन काला अवधि के दौरान उपरोक्त वाहन मार्ग पर नहीं चल पाएंगे। वाहनों के लाइसेंस निलंबित किए गए उनमें गोंदिया ग्रामीण पुलिस थाना अंतर्गत 15, रावणवाड़ी पुलिस थाना अंतर्गत 39, अर्जुनी मोरगांव पुलिस थाना अंतर्गत 20, देवरी पुलिस थाना अंतर्गत 5, गोरेगांव पुलिस थाना अंतर्गत 6, दवनीवाड़ा पुलिस थाना अंतर्गत 18, गंगाझरी पुलिस थाना अंतर्गत 1 , तथा रामनगर पुलिस थाना अंतर्गत1 वाहन का समावेश है। जिसमें 92 ट्रैक्टर, 74 ट्रॉली, 4 टिप्पर, 44 बिना नंबर प्लेट के ट्रैक्टर, 28 बिना नंबर प्लेट की ट्रॉली, अन्य राज्य के 2 ट्रैक्टर 1 ट्रॉली तथा 1 टिप्पर का समावेश है। उपरोक्त वाहन यदि भविष्य में अवैध उत्खनन के प्रकरण में पाए जाने पर उन पर और कड़ी कार्रवाई किए जाने का निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया है।

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