मकान टैक्स नहीं भरा – नंगपुरा मुर्री के 7 सदस्यों की सदस्यता रद्द जिलाधिकारी ने दिया आदेश

बुलंद गोंदिया। गोंदिया शहर से लगे ग्राम नंगपुरा मुर्री ग्राम पंचायत के 7 सदस्यों द्वारा आर्थिक वर्ष 2024-25 का मकान टैक्स नहीं भरने पर महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम के तहत उन सदस्यों की सदस्यता रद्द करने का आदेश जिलाधिकारी मंदार पत्की ने 2 जुलाई 2026 को दिया ।

गौरतलब महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम के तहत संबंधित ग्राम पंचायत के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को प्रतिवर्ष समय पर मकान टैक्स वह अन्य कर भरना अनिवार्य है। टैक्स नहीं भरने पर नियम अनुसार उन्हें तीन माह का नोटिस दिया जाता है।नोटिस  समय अवधि के अंदर टैक्स भरना जरूरी है, किंतु ग्राम पंचायत नंगपुरा मुर्री के 7ग्राम पंचायत सदस्य द्वारा आर्थिक वर्ष 2024 -25 का  समय पर ग्राम पंचायत का मकान टैक्स व संपत्ति कर नहीं भरा गया था। इसके लिए उन्हें उन पर बकाया टेक्स भरने के संदर्भ में ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत नंगपुरा मुर्री महाराष्ट्र महाराज शासन द्वारा सन 1958 ग्राम पंचायत कानून 121 उप धारा (1) के अनुसार 30 जून 2025 को नोटिस देकर बकाया टैक्स भरने की मांग की थी किंतु गैर अर्जदारो ग्रामपंचायत सदस्यों में 1) राजकुमार (उर्फ करण कैलाश टेकाम सदस्य वार्ड क्रमांक 3

2) राजेश कापसे सदस्य वार्ड क्रमांक 3
3) रणधीर सहारे सदस्य वार्ड सदस्य वार्ड क्रमांक 2
4) मंदा शशिद्र भिवगड़े सदस्य वार्ड क्रमांक 2
5) रवि मुकेश बोमचेर सदस्य वार्ड क्रमांक 4
6) इंद्रकला ओमप्रकाश पारधी सदस्य वार्ड क्रमांक 4
7) लीना उमेश पारदी सदस्य वार्ड क्रमांक 4 द्वारा नोटिस मिलने के 90 दिनों के अंदर ग्राम पंचायत का टैक्स नहीं भरा गया था।

संबंधित ग्राम पंचयात सदस्यों द्वारा ग्राम पंचायत का टैक्स नहीं भरने पर नंगपुरा मुर्री की सरपंच कविता लिचड़े द्वारा सभी 7 ग्राम पंचायत सदस्यों के खिलाफ जिलाधिकारी गोंदिया को अपील कर टैक्स नहीं भरने पर महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम के तहत उनकी सदस्यता रद्द करने की निवेदन किया था।

उपरोक्त मामले में जिलाधिकारी मंदार पत्की द्वारा 2 जुलाई 2026 को महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 14 (ह) के तहत दिए गए आदेश में नंगपुरा मुर्री ग्राम पंचायत के 7 सदस्यों सदस्यता रद्द की।
इस मामले में फरयादी सरपंच कविता लिचड़े की ओर से एड सचिन बोरकर ने पैरवी की।

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