जिले के नदी घाटों से रेत उत्खनन बंद का जिलाधिकारी ने दिया आदेश 10 जून से 30 सितंबर तक रहेगा काम बंद

बुलंद गोंदिया। मानसून का मौसम सुरु हो चूका हे जिसे देखते हुए जिले के नदी के रेती घाटों से उत्खनन बंद करने का आदेश जिलाधिकारी मंगेश गोंदावले द्वारा दिया गया है जिससे 10 जून से आदेश लागू होगा वह 30 जून तक उत्खनन का कार्य बंद रहेगा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्व वन विभाग मंत्रालय मुंबई द्वारा 16 फरवरी 2024 के शासन निर्णय व राजस्व वन विभाग मंत्रालय मुंबई 6 फरवरी 2025 के शासन आदेश अनुसार 2024 -25 व 2025 -26 इन 2 वर्षों के लिए गोंदिया जिले के पर्यावरण विभाग से मंजूरी प्राप्त 28 रेती घाट वह 9 शासकीय रेत डिपो कार्यान्वित किए गए हैं।
उपरोक्त रेती घाटों को मंजूरी के अनुसार 9 जून तक रेती का उत्खनन कर रेती डिपो में संग्रहण करना अनिवार्य है तथा शासन निर्णय के अनुसार 10 जून से 30 सितंबर तक मानसून समय अवधि के दौरान रेट का उत्खनन नहीं किया जा सकता।
जिले के आठों तहसीलदारों द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में होने वाले उत्खनन के कार्य पर प्रतिबंध करवाई की जाए तथा इस दौरान यदि कोई अवैध रूप से उत्खनन करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए हैं।
इसके साथ ही 8 अप्रैल 2025 के शासन निर्णय के अनुसार जिले के नदी घाटों से की नीलामी की जानी है तथा नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण होने तक उपरोक्त क्षेत्र में किसी भी प्रकार से रेती का अवैध उत्खनन व परिवहन ना हो इसके लिए नियंत्रण रखने के साथ ही संबंधित अधिकारी अपने स्तर पर कार्रवाई करें ऐसा निर्देश जिलाधिकारी मंगेश गोंदावले द्वारा जिले के सभी तहसीलदारों को दिया है।

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