विनयभंग के आरोपी को 1 वर्ष का कारावास व 25 हजार रुपए जुर्माना

बुलंद गोंदिया। गोंदिया शहर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम फूलचूर निवासी आरोपी देवेंद्र युवराज महाजन उम्र 35 वर्ष को प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी कोर्ट तीसरे न्यायालय ने विनयभंग के आरोप में दोषी करार देते हुए एक वर्ष का कारावास वह 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

प्रकरण इस प्रकार है कि शहर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम फूलचूल दत्त मंदिर के पास निवासी आरोपी देवेंद्र युवराज महाजन उम्र 35 वर्ष द्वारा 28 मई 2014 की रात 1:00 बजे के दौरान शिकायतकर्ता महिला जो अपने घर के आंगन में सो रही थी उसके आंगन में पहुंचकर उसके गुप्तांग को हाथ लगाकर छेड़खानी कर महिला का विनयभंग किया था।

जिसकी शिकायत शिकायतकर्ता द्वारा शहर पुलिस थाने में दर्ज करवाई पुलिस ने अपराध क्रमांक 97 /2014 भादवी की धारा 354 के तहत मामला दर्ज कर प्रकरण की जांच कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।

उपरोक्त मामले में सबूतो व गवाहों के आधार पर प्रथम श्रेणी न्याय दंड अधिकारी कोर्ट तीसरे की प्रथम श्रेणी न्याय दंड अधिकारी श्रीमती के. व्हि. शेंडे सह दिवानी न्यायाधीश कनिष्ठ स्टार द्वारा आरोपी को दोषी करार देते हुए 1 वर्ष का कारावास वह 25 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई।

उपरोक्त मामले की जांच शहर पुलिस थाने में कार्यरत तत्कालीन पुलिस हवलदार जगदीश बैरागड़े द्वारा की गई तथा न्यायालय में प्रकरण के दौरान पीड़िता की ओर से सहायक संचालक सतीश घोड़े के मार्गदर्शन में सहायक सरकारी वकील रंजीता शुक्ला द्वारा पैरवी की।

तथा न्यायालीन कार्य में महिला पुलिस सिपाही शिल्पा साखरे वह इशा जायसवाल ने सहयोग किया।
इस प्रकरण में जांच करने वाले तथा न्यायालय कार्य में सहयोग करने वाले सभी कर्मचारियों का जिला पुलिस अधीक्षक गौरख भामरे द्वारा सराहना की गई।

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