गोंदिया नगरध्यक्ष व 44 जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन करेंगे 1 लाख 24 हजार 311 मतदाता, 10 से नामांकन सुरु

बुलंद गोंदिया। गोंदिया नगर परिषद के आम चुनाव में नगराध्यक्ष सहित 44 जनप्रतिनिधियों को शहर के 1 लाख 24 हजार 311 मतदाता निर्वाचन करेंगे वह 10 नवंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी इस प्रकार की जानकारी उप विभागीय व चुनाव निर्णय अधिकारी चंद्रकांत खंडाईत द्वारा नगर परिषद कार्यालय में आयोजित पत्र परिषद में दी।

गोंदिया नगर परिषद के आगामी कार्यकाल के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है इसके संदर्भ में नगर परिषद कार्यालय में आयोजित पत्र परिषद में उपविभागीय व चुनाव निर्णय अधिकारी चंद्रकांत खंडाईत ने जानकारी देते हुए बताया कि गोंदिया नगर न.प के नगराध्यक्ष व 44 जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन शहर के 1लाख 24हजार 311 मतदाता करेंगे जिसमें 59687 पुरुष व 64616 महिला मतदाता व अन्य 8 मतदाताओं का समावेश है जिसके लिए 128 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे।

तथा चुनावी कार्यक्रम के अंतर्गत 7 नवंबर को जिलाधिकारी द्वारा अधिसूचना जारी की गई है जिसमें 10 से 17 नवंबर तक नई इमारत प्रथम मंजिला कमरा नंबर 11 एस डी ओ ऑफिस में नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे।
नामांकन पत्रों की छाटाई 18 नवंबर को नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 19से 21 नवंबर।
अधिकृत उम्मीदवारों की सूची वह चुनाव चिन्ह का वितरण 26 नवंबर को तथा 30 नवंबर की शाम से प्रचार बंद होने के पश्चात 2 दिसंबर को सुबह 7:30 से 5:30 बजे तक मतदान वह 3 नवंबर 2025 को शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज कारंजा में मतगणना की जाएंगी।

डबल नाम वाले मतदाताओं को करनी होगी घोषणा
गोंदिया नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत 7 नवंबर तक की जानकारी के अनुसार 1764 मतदाताओं का नाम डबल है जिन्हें मतदान के समय या घोषणा करनी होगी कि वह मतदान कहां करेंगे।
खर्च मर्यादा नामांकन फीस
नामांकन के साथ उम्मीदवार को शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा जो केवल प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट , उप जिलाधिकारी , एसडीओ , तहसीलदार या अधिकृत नोटरी वकील से प्रमाणित होना चाहिए।जनरल के नामांकन फीस 1500 रुपए रहेगी जबकि रिजर्वेशन और महिला उम्मीदवार के लिए 50% की छूट नामांकन राशि 750 रुपए रहेगी ।खर्च की मर्यादा नगराध्यक्ष 15 लाख और पार्षद के लिए 5 लाख रहेगी।

अधिकतम 4 सेट दाखिल कर सकते
कोई भी उम्मीदवार एक प्रभाग से अधिकतम 4 नामांकन पत्र ( सेट ) दाखिल कर सकता है अगर वह दूसरे प्रभाग से भी नामांकन करता है तो फीस अलग से जमा करनी होगी , यही नियम नगराध्यक्ष पद पर भी लागू है।
नया बैंक खाता अनिवार्य
नामांकन से 1 दिन पहले तक उम्मीदवार को अलग से नया बैंक खाता खोलना अनिवार्य होगा और उसकी पासबुक की जेरोक्स नामांकन के साथ जोड़नी होगी।
तथा चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार से आचार संहिता का उल्लंघन होने पर इसकी शिकायत नई प्रशासकीय इमारत उप विभागीय अधिकारी कार्यालय में स्थित कंट्रोल रूम में की जा सकती है। इस प्रकार की जानकारी उप विभागीय व चुनाव निर्णय अधिकारी चंद्रकांत खंडाईत द्वारा दी गई इस अवसर पर नगर परिषद के मुख्याधिकारी व सहायक चुनाव अधिकारी संदीप बोरकर उपस्थित थे।

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