बुलंद गोंदिया । ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए गोंदिया जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। जिलाधिकारी एवं जिला दंडाधिकारी मंदार पत्की ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है।
उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ के 11 सितंबर 2026 के निर्देशों के अनुसार 11 सितंबर से 1 नवंबर 2026 तक ध्वनि प्रदूषण नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश के तहत डीजे, प्लाज्मा साउंड, प्रेशर-मिड साउंड सिस्टम, उनके संचालकों, मालिकों, व्यावसायिक आपूर्तिकर्ताओं तथा आयोजकों को निर्धारित डेसिबल सीमा का पालन करना अनिवार्य होगा।
18 सितंबर से 1 नवंबर की रात 11:59 बजे तक आदेश प्रभावी रहेगा। निर्धारित ध्वनि सीमा का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 तथा ध्वनि प्रदूषण नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। उल्लंघन करने वाली ध्वनि यंत्रणा और वाहनों को पुलिस द्वारा जब्त किया जा सकता है।
प्रशासन ने बुजुर्गों, बीमार व्यक्तियों, छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को होने वाली परेशानी को देखते हुए सभी गणेश मंडलों, दुर्गा मंडलों एवं अन्य उत्सव आयोजकों से नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है।
ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती, जिलाधिकारी ने गोंदिया जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश किया जारी






