नगर परिषद नगर पंचायत सदस्य पद का आरक्षण 8 अक्टूबर को

बुलंद गोंदिया। राज्य चुनाव आयोग द्वारा 3 अक्टूबर को जारी किए गए आदेशानुसार नगर परिषद, नगर पंचायत चुनाव कार्यक्रम के तहत 8 अक्टूबर को सदस्य पद का आरक्षण संबंधित निकायों के कार्यालयों में सुबह 11:00 बजे निकाला जाएगा।

गौरतलब है राज्य के स्थानीय निकायों के चुनाव कार्यक्रम को लेकर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कड़े आदेश के पश्चात चुनावी प्रक्रिया में गति आ चुकी है। इसी के अंतर्गत राज्य चुनाव आयोग द्वारा 3 अक्टूबर को जारी किए गए आदेश के तहत नगर परिषद नगर पंचायत सदस्य पद का आरक्षण 8 अक्टूबर को निकाला जाएगा यह आरक्षण नगर परिषद व नगर पंचायत के सभागृह में निकल जाएंगे जिसके अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग महिला ,अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, महिला अनुसूचित जमाती, महिला व सर्वसाधारण महिलाओं का समावेश है।

9 अक्टूबर को जिलाधिकारी द्वारा प्रारूप आरक्षण की अधिसूचना की घोषणा की जाएगी ।
9 से 14 अक्टूबर तक प्रारूप सदस्य आरक्षण पर आपत्ती व सूचना जिलाधिकारी के समक्ष दर्ज किजा सकेंगी।
17 अक्टूबर तक प्राप्त आपत्तियां व सूचना की जानकारी विभागीय आयुक्त को दी जाएंगी ।
24 अक्टूबर तक प्रारूप आरक्षण पर प्राप्त आपत्ति व सूचना पर विचार कर पर निर्णय लेकर अंतिम आरक्षण सूची विभागीय आयुक्त द्वारा घोषित की जाएगी।
28 अक्टूबर तक अंतिम आरक्षण सूची राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी ।

6 अक्टूबर को नगराध्यक्ष पद का आरक्षण
सदस्य पद के आरक्षण के पूर्व 6 अक्टूबर को मुंबई मंत्रालय में राज्य की नगर परिषद, नगर पंचायत के नगराध्यक्ष पदों का जो सीधे जनता के द्वारा चुने जाएंगे जिनका आरक्षण निकला जाएगा।

गोंदिया नगर परिषद में44 सीटों का निकलेगा आरक्षण

जिले में गोंदिया, तिरोडा नगर परिषद व गोरेगांव सालेकसा नगर पंचायत के चुनाव संपन्न होंगे जिसमें गोंदिया नगर परिषद में दो वार्डो की बढ़ोतरी होने के साथ ही अब 44 सदस्य पद का आरक्षण निकल जाएगा।

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