5 लाख 88 हजार की प्रतिबंधित सुगंधित तंबाखू जप्त

अन्न औषधि विभाग की कार्रवाई
बुलंद गोंदिया। महाराष्ट्र में सुगंधित तमाकू को प्रतिबंध किया गया है लेकिन इसके बावजूद शहर में बड़े पैमाने पर इसकी बिक्री हो रही है। जिस पर अन्न व औषधि विभाग द्वारा दो अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई कर 5 लाख 888 हजार70रुपए की प्रतिबंधित सुगंध तंबाखू जप्त की पहली कार्रवाई चूड़ामण चौक सावरा टोली सिंधी सिंधी स्कूल के समीप स्थित गोदाम पर छापामार कार्रवाई कर प्रीमियम क्वालिटी एमके टोबैको, रिमझिम टोबैको, दबंग टोबैको, पान बहार मसाला कुल वजन 591.6 किलो जिसकी कीमत दो लाख 68 हज़ार 550रुपए जप्त कर आरोपी के खिलाफ फरियादी अन्न सुरक्षा अधिकारी पीयूष मानवटकर की शिकायत पर शहर पुलिस थाने में अन्न सुरक्षा कानून की धारा 3 1 जेड जेड 3, सहायक धारा 26 2, धारा 2 1, 26, 24, 27,3 ई,30 2 ए, तथा अन्य सुरक्षा कानून 2011 की धारा 3 व 4 तथा भादवि की धारा 188, 272, 273, 328 के तहत दर्ज किया गया जिसकी जांच सहायक पुलिस निरीक्षक मोरे कर रहे। दूसरा मामला शंकर चौक निवासी 38 वर्षीय आरोपी के गौतम नगर स्थित गोदाम में छापामार कार्रवाई कर सुगंधित तंबाखू
जिसकी कुल कीमत 2 लाख 39 हजार 520 रुपए की जब तक की उपरोक्त मामले में फरियादी अन्य व सुरक्षा अधिकारी गोपाल नंदनवार की शिकायत पर अन्न सुरक्षा कानून की धारा 3 1 जेड जेड 3, सहायक धारा 26 2, धारा 2 1, 26, 24, 27,3 ई,30 2 ए, तथा अन्य सुरक्षा कानून 2011 की धारा 3 व 4 तथा भादवि की धारा 188, 272, 273, 328 के तहत शहर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया जिसकी जांच सहायक पुलिस निरीक्षक सपाटे द्वारा की जा रही है।
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