पुलिस सिपाही पद का नियुक्ति पत्र लो पैसे दो जाली – दस्तावेज, पुलिस वर्दी, नेम प्लेट, सिल सिक्के सहित आरोपी हिरासत में डुग्गीपार पुलिस कि बड़ी सफलता

बुलंद गोंदिया। पुलिस भरती के शुरू होते ही अनेक दलाल पुलिस में नौकरी लगने के नाम पर लोगों को चूना लगाते हैं जबकि वर्तमान समय में पुलिस भर्ती निष्पक्ष वह पारदर्शी तरीके से होती है। औरंगाबाद पुलिस विभाग में नौकरी लगाकर नियुक्ति पत्र देने के नाम पर पैसे की मांग कर व लेने के मामले में विलास नारायण गणवीर उम्र 65 वर्षे किन्ही/मोखे, त. साकोली, ज़िला – भंडारा को डुग्गीपार पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। जिसके पास से बोगस नियुक्ति पत्र दस्तावेज, पुलिस की वर्दी नेम प्लेट सिल सिक्के आदि जप्त किया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार डुग्गीपार पुलिस थाने में कार्यरत पुलिस हवलदार दीपक खोटेले को 23 अगस्त को गुप्त जानकारी मिली की खोडशिवनी रेलवे स्टेशन परिसर में एक व्यक्ति औरंगाबाद पुलिस दल में पुलिस सिपाही के पद में नौकरी लगने का लालच देकर उम्मीदवारों से पैसे लेकर उन्हें नियुक्ति पत्र देने वाला है।
विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होने पर इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को देकर सूचित किया गया जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश व आदेश पर फरियादी वामनकुमार व्यंकटराव भुरे पालेवाडा की सहायता से पुलिस निरीक्षक मंगेश काड़े के नेतृत्व में पुलिस पथक द्वारा खोड़शिवनी रेलवे स्टेशन में जाल बिछाया गया तथा नौकरी के नाम धोखाधड़ी कर पैसे लेने वाले आरोपी विलास नारायण गणवीर उम्र 65 वर्ष निवासी किन्ही/मोखे, तहसील साकोली को
संदेहास्पद दस्तावेजो के साथ हिरासत में लिया गया।
जिसकी तलाशी लिए जाने पर उसके बैग में पुलिस अधिकारी की वर्दी, नकली नेम प्लेट, पुलिस अधिकारी के जालीं पहचान पत्र, औरंगाबाद पुलिस भरती के उम्मीदवार के प्रवेश पत्र, मुख्य वैदकिय अधिकारी औरंगाबाद, पुलिस अधीक्षक औरंगाबाद के नाम के सील सिक्के लगे कागज पत्र व विद्यार्थियों के स्कूल के मूल कागज पत्र, टीसी, मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट ,जात वैद्यता प्रमाण पत्र आदि प्राप्त हुए।
उल्लेखनीय के आरोपी के खिलाफ इस प्रकार के मामले भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर जिले के विभिन्न पुलिस थानों में मामले भी दर्ज हैं।

उपरोक्त मामले में फरियादी वामन कुमार वेंकटराव भुरे पालेवाडा निवासी की शिकायत पर आरोपी विलास गणवीर के खिलाफ डुग्गीापर पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 204, 205, 319(2), 318(4), 62, 336(3) के तहतमामला दर्ज कर आगे की जांच पुलिस हवलदार दीपक खोटो ले द्वारा की जा रही है। आरोपी को प्रथम श्रेणी न्यायालय सड़क अर्जुनी में पेश किया गया जहां उसे पुलिस कस्टडी में भेजा गया।

इस कार्रवाई के दौरान नौकरी लगा कर देने के नाम पर धोखाधड़ी करने के वह अनेक उम्मीदवारों से पैसे लेने के मामले जांच के दौरान और भी सामने आने की संभावना है , पुलिस विभाग द्वारा आवाहन किया गया है कि इस प्रकार का प्रलोभन देने वाले धोखाधड़ी करने वाले लोगों से सावधान रहें तथा कोई भी व्यक्ति नौकरी लगाकर देने के नाम पर पैसे की मांग करता है तो उसकी शिकायत दर्ज करवाया उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक गोरख भामरे, अपर पुलिस अधीक्षक नित्यानंद झा के आदेश अनुसार उपविभागीय पुलिस अधिकारी देवरी विवेक पाटील के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक मंगेश काड़े स.पो.नि. प्रमोद बांबोळे, पोहवा दिपक खोटेले, पोहवा घनश्याम उईके, पोना. महेंद्र चौधरी, पोना. घनश्याम मुळे द्वारा की गई।
डुग्गीपार पुलिस की कार्यवाही का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सराहना की गई।

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