बुलंद गोंदिया। चिचगढ़ पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम मगरडोह निवासी आरोपी प्रहलाद बिसराम कुंजाम उम्र 45 वर्ष को पत्नी से अनैतिक संबंध होने के संदेह में ललित उदाराम उइके की हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए जिला व सत्र न्यायाधीश खोसे द्वारा आजीवन कारावास की सजा वह 5000 का जुर्माना सुनाया।
प्रकरण इस प्रकार है कि देवरी तहसील के चिचगढ़ पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम मगरडोह में1 अगस्त 2021 को 9:30 बजे के दौरान आरोपी प्रहलाद बिसराम कुंजाम उम्र 45 वर्ष यह ललित उदाराम उइके उम्र 32 वर्ष के घर में अनधिकृत रूप से प्रवेश कर तू मेरे घर में क्यों आया था ऐसा बोलकर लकड़ी से उसके छाती पर वार कर उसकी हत्या कर दी थी ।
उपरोक्त मामले में फरियादी देवचंद लालाजी उईके उम्र 51 वर्ष निवासी मगरडोह की शिकायत पर चिचगढ़ पुलिस थाने में अपराध क्रमांक 82/ 2021 भादवि की धारा 302, 452 मामला दर्ज कर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में प्रथम जांच अधिकारी सहायक पुलिस निरीक्षक अतुल तवाड़े पुलिस स्टेशन चिचगढ़ द्वारा की गई तथा द्वितीय जांच अधिकारी के रूप में सहायक पुलिस निरीक्षक शरद पाटिल ने जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
न्यायालय में सबूतो व गवाह के आधार पर आरोपी को भादवि की धारा 302 के तहत सश्रम आजीवन कारावास वह 5000रूपए जुर्माने की सजा दंड न भरने पर एक वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 452 के तहत 3 वर्ष का सश्रम कारावास वह 2000 का आर्थिक दंड ,दंड न भरने पर 5 महीने की अतिरिक्त सजा जिला व सत्र न्यायाधीश डीजे 2 खोसे द्वारा सुनाई गई।
उपरोक्त मामले में सरकार वह पीड़ित की ओर से सरकारी वकील एड. कैलाश खंडेलवाल द्वारा न्यायालय में पैरवी की व मपोहवा. रिम्पी हुकरे पुलिस स्टेशन चिचगढ़ द्वारा न्यायालय कार्य में सहयोग किया।
जिला पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले,अपर पुलिस अधीक्षक नित्यानंद झा उप विभागीय पुलिस अधिकारी विवेक पाटील चिचगढ़ के प्रभारी सहायक पुलिस निरीक्षक कड़ेल द्वारा मामले में आरोपी को सजा होने पर तथा उत्कृष्ट जांच करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों का अभिनंदन किया।