बुलंद गोंदिया। गोंदिया जिले के आमगांव पुलिस थाने में कार्यरत सहायक पुलिस निरीक्षक श्रीकांत पांडुरंग पवार उम्र 37 वर्ष द्वारा 5 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी उपरोक्त मामले में उसके निजी सहयोगी को 100000 की पहली किस्त लेते हुए गोंदिया एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा रंगे हाथों धर दबोचा गया ।
एसीबी द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी यह किसान है तथा इसके पूर्व प्लाट खरीदी बिक्री का कार्य भी करता था जिसके द्वारा मौजा आमगांव में प्लाट बिक्री खरीदी की जाती है। एक मामले में शिकायतकर्ता के मोबाइल फोन पर सहायक पुलिस निरीक्षक पवार पुलिस स्टेशन आमगांव द्वारा शिकायतकर्ता के खिलाफ सरकारी जमीन बिक्री किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई है तथा उपरोक्त शिकायत पर मामला दर्ज ना कर कार्यवाही को ठंडा करने के लिए 500000 की मांग की थी तथा उपरोक्त राशि आमगांव पुलिस थाने में लेकर आने के लिए कहा था किंतु शिकायतकर्ता द्वारा रिश्वत न देने की मंशा लेते हुए इसकी शिकायत गोंदिया एंटी करप्शन ब्यूरो में की गई।
उपरोक्त मामले की गोंदिया एसीबी द्वारा संपूर्ण तरीके से जांच की गई.
जिसके बाद आपसी समझौते के तहत 200000 की रिश्वत देने का मामला तय हुआ जिसमें से 100000 की पहली किस्त आरोपी सहायक पुलिस निरीक्षक के निजी सहयोगी गोरठा निवासी अमृत ढाबा के संचालक अनिल किशनलाल सोनकनवरे, को देने के लिए कहा जिसके द्वारा 100000 की नगद राशि पंचो के समक्ष स्वीकार करते हुए गोंदिया एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा रंगे हाथों धर दबोचा गया तथा दोनों आरोपियों के खिलाफ आमगांव पुलिस थाने में भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कानून 1988 की धारा 7 व 12 के तहत मामला दर्ज किया गया उपरोक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक राकेश ओला ,अपर पोलीस अधिक्षक मधुकर गिते नागपूर के मार्गदर्शन में पोलीस उपअधिक्षक पुरुषोत्तम अहेरकर,पोलीस निरीक्षक अतुल तवाडे, सी. चंद्रकात करपे, पो हवा मिलकीराम पटले, संजय बोहरे, ना.पो .सि. राजेन्द्र बिसेन, मंगेश कहालकर, अशोक कापसे, संतोष शेंडे, संतोष बोपचे, मनापोशि सगिता पहले सभी ला.प्र.वि. गोदिया ने की।