बुलंद गोंदिया। गोंदिया शहर के पुराना बस स्टैंड मार्ग पर गुरुनानक तेल भंडार के संचालक द्वारा नई इमारत का निर्माण किया गया जिसकी पक्की सीढ़ी नगर परिषद के मार्ग पर अतिक्रमण कर निर्माण किया गया इस संदर्भ में बुलंद गोंदिया में 8 मार्च 2022 को खबर प्रकाशित होने के पश्चात नगर परिषद प्रशासन हरकत में आया था तथा संबंधित अतिक्रमण कारी को अनेकों बार नोटिस देने के पश्चात आखिरकार 6 जून सोमवार को नगर परिषद प्रशासन द्वारा उपरोक्त अतिक्रमण को गिराने का कार्य शुरू किया गया है।
उल्लेखनीय है कि बुलंद गोंदिया में खबर प्रकाशित होने के पश्चात इस गंभीर मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए शहर के सामाजिक कार्यकर्ता गंगाधर (गुड्डू) कारडा द्वारा भी नगर परिषद प्रशासन में शिकायत की गई थी।
जिसके पश्चात नगर परिषद द्वारा अतिक्रमणकारियों को नोटिस देकर अतिक्रमण तोड़ने का निर्देश दिया था जिस पर अतिक्रमणकारी ने 15 दिन की मियाद मांग स्वयं अतिक्रमण तोड़ने का पत्र नगर परिषद प्रशासन को दिया गया था, लेकिन अतिक्रमणकारियों के हौसले इतने बुलंद है की लिखित में नगर परिषद प्रशासन को पत्र देने के बावजूद तय समयावधि पर अतिक्रमण हटाया नहीं गया जिसके पश्चात 6 जून सोमवार को नगर परिषद द्वारा स्वयं अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई की गई।
विशेष यह है कि उपरोक्त अतिक्रमण 4 मंजिला तक किया गया था जिसे तोड़ने में करीब 3 से 4 दिन तक का समय नगर परिषद प्रशासन को लगेगा किंतु नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण तोड़ने की आखिरकार कार्यवाही शुरू की गई।
उपरोक्त कार्रवाई नगर परिषद के प्रशासक व मुख्य अधिकारी करण चौहान के आदेशानुसार नगर रचना विभाग व बांधकाम विभाग द्वारा की गई इस दौरान नगर रचना विभाग के निरीक्षक सौरभ कावडे व बांधकाम विभाग के अभियंता अनिल दाते उपस्थित थे तथा अतिक्रमण तोड़े जाने की कार्रवाई के दौरान पुलिस सुरक्षा व्यवस्था भी उपलब्ध थी।
क्या नगर परिषद अतिक्रमण तोड़ने का खर्च अतिक्रमण कारी से करेंगा वसूल
अनाधिकृत रूप से पक्का अतिक्रमण किए जाने पर यदि प्रशासन द्वारा उपरोक्त अतिक्रमण को तोड़ा जाता है तो तोड़ने का खर्च संबंधित अतिक्रमण कारी से शासन के नियमानुसार लेने का प्रावधान है। विशेष यह है कि 3 से 4 दिनों तक उपरोक्त अतिक्रमण को तोड़ने का कार्य किया जाएगा जिसमें एक बड़ी राशि अतिक्रमण तोड़ने पर खर्च होंगे तो क्या नगर परिषद प्रशासन अतिक्रमण कारी से उपरोक्त राशि की वसूली करेगा इस पर भी प्रश्न निर्माण हो रहा है।
इमारत का बिना नगर परिषद मंजूरी के निर्माण कार्य
आईल व्यवसाय हरीष संतानी द्वारा उपरोक्त स्थान पर इमारत का निर्माण किया जा रहा है जिसके लिए नगर परिषद प्रशासन के नगर रचना विभाग से मंजूरी भी नहीं ली गई है साथ ही हौसले इतने बुलंद है कि बिना मंजूरी के निर्माण करने के साथ-साथ नगर परिषद के सार्वजनिक रोड पर ही पक्की सीढ़ी का निर्माण किया गया था। हालांकि नगर परिषद द्वारा मार्ग पर किए गए पक्की सीढ़ी का निर्माण तोड़ा जा रहा है किंतु बिना मंजूरी के इमारत निर्माण किए जाने पर संबंधित इमारत के मालक पर पुलिस में शिकायत नगर परिषद प्रशासन द्वारा कब की जाएंगी साथ ही बिना मंजूरी के निर्माण किए जाने का जुर्माना भी नगर परिषद द्वारा वसूल किया जाएगा क्या।
अवैध रूप से निर्माण करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई
गोंदिया शहर में सार्वजनिक स्थानों पर पक्के कच्चे अतिक्रमण करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी साथ ही इस दौरान कार्रवाई में लगने वाला खर्च भी संबंधित अतिक्रमण कारी से वसूल किया जाएगा यदि आवश्यक हुआ तो इस मामले में पुलिस में भी शिकायत दर्ज करने के साथ नगर परिषद के नियमानुसार जुर्माना भी वसूला जाएगा
-करण चौहान प्रशासक व मुख्य अधिकारी नगर परिषद गोंदिया।
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