बुलंद गोंदिया। जिले के आमगांव तहसील के तहसील कार्यालय में कार्यरत वरिष्ठ लिपिक छाया वासुदेव रहांगडाले उम्र 43 वर्ष को 6000 की रिश्वत लेते हुए तहसील कार्यालय आमगांव में रंगे हाथों एंटी करप्शन ब्यूरो गोंदिया द्वारा हिरासत में लिया गया। एसीबी से प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी किसान की पुश्तैनी जमीन मौजा सावंगी में भु गट क्रमांक 205 आराजी 0.28 हे आर ,गट क्रमांक 248 आराजी 0.81 हेक्टेयर आर कृषि जमीन थी जो उसकी मां के नाम से थी । शिकायतकर्ता की माता का निधन 9 दिसंबर 2021 को हो गया था जिसके पश्चात वारसान हक के अनुसार शिकायतकर्ता के भाई व बहन का नाम रिकॉर्ड पर आया था तथा उपरोक्त जमीन का अधिकार छोड़ने के लिए शिकायतकर्ता की बहन द्वारा 23 फरवरी 2022 को 500 के स्टांप पेपर पर अधिकार छोड़ने का सम्मती पत्र लिखकर सेतु कार्यालय में पंजीयन कराया था। जिसके आधार पर उपरोक्त जमीन से बहन का नाम हटाने के लिए तहसील कार्यालय आमगांव में सभी दस्तावेजों के साथ 2 मार्च 2022 को नियमानुसार आवेदन किया था, किंतु कार्यालय में आवेदन संबंधित किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लिए जाने पर शिकायतकर्ता 22 अप्रैल 2022 को तहसील कार्यालय आम गांव में जाकर उपरोक्त कार्य देखने वाली वरिष्ठ लिपिक छाया राहंगडाले से भेंट कर दिए गए आवेदन के संदर्भ में जानकारी प्राप्त की जिस पर आरोपी द्वारा उपरोक्त कार्य करने के लिए 8000 की मांग की ,किंतु फरियादी द्वारा रिश्वत ना देने की इच्छा लेकर उपरोक्त मामले में गोंदिया एंटी करप्शन ब्यूरो में 25 अप्रैल को शिकायत दर्ज करवाई जिसके पश्चात 26 अप्रैल को तहसील कार्यालय आमगांव में फरियादी से 6000 की रिश्वत लेते हुए गोदिया एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा पंचों के समक्ष रंगे हाथों गिरफ्तार किया तथा आरोपी के खिलाफ आमगांव पुलिस थाने में भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कानून की धारा 7 तथा प्रतिबंधक अधिनियम 1988 के तहत मामला दर्ज किया उपरोक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक राकेश ओला, अपर पुलिस अधीक्षक मधुकर गीते के मार्गदर्शन में पुलिस उप अधीक्षक गोंदिया पुरुषोत्तम अहेरकर के नेतृत्व में पुलिस निरीक्षक अतुल तवाड़े, सफो विजय खोबरागडे, चंद्रकांत करपे, पो हवा मिलकीराम पटले, ना पोसी राजेंद्र बिसेन, संतोष सेंडे मंगेश काहालकर, संतोष बोपचे, मनापोसी संगीता पटले, रोहिणी डागे चालक नापोसी दीपक गोंदिया द्वारा की गई।