प्यार में आहत महिला वकील ने दी थी हत्या की सुपारी, गणेश नगर निवासी सोनल शर्मा हमला प्रकरण में महिला वकील सहित 1 आरोपी हिरासत में गोंदिया पुलिस की बड़ी सफलता

बुलंद गोंदिया। गोंदिया शहर के गणेश नगर परिसर में 9 मार्च की दोपहर 1:00 बजे के दौरान दिनदहाड़े कोरियर बाय के रूप में आरोपी द्वारा घर मे घुसकर गणेश नगर निवासी सोनल आशीष शर्मा उम्र 39 वर्ष पर प्राणघातक हमला किया था। उपरोक्त मामले में गोंदिया पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई तथा प्यार में आहत महिला वकील सहित हमलावर आरोपी को हिरासत में लिया।
पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 9 मार्च की दोपहर 1:00 बजे के दौरान गणेश नगर निवासी सोनल आशीष शर्मा उम्र 39 वर्ष के घर में एक कोरियर बॉय के रूप में आरोपी द्वारा घुसकर धारदार हथियार से प्राणघातक हमला किया था जिसमें उसकी एक महिला सहयोगी भी थी लेकिन आरोपी द्वारा बरती गई चालाकी आरोपियों को लगा कि वे पकड़े नहीं जाएंगे किंतु गोंदिया पुलिस द्वारा इस मामले को गंभीरता से लेकर कड़ाई से जांच कर भूसे के ढेर में से सुई खोजने जैसा एक अभियान चलाते हुए तकनीकी सहायता व गुप्त सूत्रों के आधार पर उपरोक्त मामले का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी रविशंकर वार्ड सिविल लाइन गोंदिया निवासी महिला वकील मौसमी मुखर्जी उम्र 44 वर्ष जिसके द्वारा आरोपी को 4 लाख रुपए की सुपारी देकर महिला की हत्या करने के लिए भेजा था।
इस प्रकरण में हमलावर आरोपी टीबी टोली निवासी सूरज केशव रावते उम्र 50 वर्ष को हिरासत में लिया पूछताछ में आरोपियों द्वारा अपना अपराध कबूल किया गया। जिसमें मामला इस प्रकार आया कि आरोपी महिला वकील का फरियादी महिला सोनल शर्मा के पति आशीष शर्मा से गत अनेक वर्षों से प्रेम प्रसंग था। जिस पर आरोपी महिला द्वारा उसे बार-बार विवाह के लिए दबाव बनाया जा रहा था जिस पर आशीष शर्मा द्वारा विवाह के लिए इंकार करने के साथ ही कहा कि उसकी पत्नी व बच्ची है जिस से आहत होकर आरोपी महिला वकील द्वारा अपने रास्ते का कांटा निकालने के उद्देश्य से आरोपी 4 लाख की सुपारी देकर यह हमला करवाया था। किंतु फरियादी महिला की बेटी श्रीयांशी के साहस से अपराधी के के मंसूबे सफल नहीं हो पाए थे अन्यथा उपरोक्त महिला की जघन्य हत्या की वारदात घटित हो सकती थी।
मामले में जांच अधिकारी सपोनि सागर पाटिल द्वारा मामले का खुलासा करने के लिए तकनीकी सहायता व गोपनीय सूत्रों के आधार पर सफलतापूर्वक कर दोनों आरोपियों को धर दबोचा।
उपरोक्त प्रकरण में फरियादी की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भादवि की धारा 324, 452, 34 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। तथा आरोपियों की हिरासत में आने के पश्चात उपरोक्त प्रकरण में धारा भादवि की धारा 307 भी लगाई गई है। पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया जहां 20 मार्च तक उन्हें पुलिस हिरासत में न्यायालय द्वारा भेजा गया है।
मामले की कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विश्व पानसरे, अपर पुलिस अधीक्षक बनकर के मार्गदर्शन में गोंदिया शहर के पुलिस निरीक्षक महेश बंसोडे लोकल क्राइम ब्रांच के पुलिस निरीक्षक बबन आव्हाड़ ,सपोनि सागर पाटिल, पोहवा जागेश्वर उईके ,सुदेश टेंभरे, पोना सुबोध बिसेने, प्रमोद चौहान, सतीश सेंडे, योगेश बिसेन, अरविंद चौधरी, पोशि छगन विठ्ठले, कुणाल बारेबार, पुरुषोत्तम देशमुख विकास वेदक द्वारा की गई।

Share Post: