ब्रेक द चैन- लॉकडाउन में मिली छूट जिले के सभी बाजार प्रतिष्ठान सोमवार से होंगे नियमित शुरू

बुलंद गोंदिया। कोरोना संक्रमण कि दर जिले में 5% से कम आने के चलते ब्रेक द चैन के अंतर्गत रविवार 6 जून को जिलाधिकारी व अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राजेश खवले द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार सोमवार 7 जून से जिले के सभी बाजार प्रतिष्ठान व शासकीय कार्यालय नियमों के अनुसार नियमित शुरू होंगे।
गौरतलब है कि कोरोना के बढ़ते प्रभाव के चलते शासन द्वारा लॉकडाउन जारी किया था लेकिन अब संक्रमण पर लगाम लगने तथा गोंदिया जिले में संक्रमण की दर 5% से कम पर आने के चलते ब्रेक द चैन अभियान के अंतर्गत लॉकडाउन में छूट दी गई है। जिसके अंतर्गत सोमवार 7 जून से जिले के सभी बाजार व्यापार प्रतिष्ठान शासकीय कार्यालय नियमित रूप से शुरू होंगे साथ ही कुछ प्रतिष्ठानों को नियमों का पालन कड़ाई से करने का प्रावधान है। अभियान के तहत दी गई छूट में अति आवश्यक सेवा की दुकानें, सामान्य दुकाने, प्रतिष्ठान ,सार्वजनिक स्थान ,खुले मैदान,शासकीय कार्यालय, निजी कार्यालय सभी शासकीय कार्यालय में शत-प्रतिशत उपस्थिति सभी प्रकार के खेल ,सभा जिसमें स्थानीय संस्थाओं सहकारी संस्था व चुनाव से संबंधित, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, कृषि संबंधित वस्तू व सेवा की दुकानें, ई-कॉमर्स, सार्वजनिक बस यातायात, मालवाहक यातायात ,छोटे बड़े सभी प्रकार के उद्योग वह सभी प्रकार के उत्पादन यूनिट अपनी पूरी क्षमता के साथ नियमित रूप से शुरू रहेंगे। इसके अलावा रेस्टोरेंट, हाटेल, मॉल, सिनेमा ग्रह, नाट्यगृह सभी प्रकार के सार्वजनिक सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम 50% क्षमता के साथ ही शुरू रहेंगे तथा विवाह में अधिकतम 100 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे तथा अंतिम संस्कार में 20 व्यक्तियों की सीमा तय की गई है। व्यापार आदि शुरू करने के साथ ही कोरोना संक्रमण से बचाव के नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा जिसमें मास्क का इस्तेमाल, हैंडवास, सेनीटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य है। उपरोक्त आदेश का पालन न करने वाले तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति संस्था वह समूह पर साथ रोग प्रतिबंधक कानून 1897 ,आपदा व्यवस्थापन अधिनियम 2005 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 के अनुसार कार्यवाही की जाएंगी । इस प्रकार का आदेश जिलाधिकारी व अध्यक्ष जिला आपदा प्राधिकरण राजेश खवले द्वारा 6 जून को जारी किए गए हैं।

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