कोरोना संक्रमण ब्रेक द चैन के आदेश के अंतर्गत 30 अप्रैल तक बाजार सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक रहेंगे शुरू

बुलंद गोंदिया। कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ने के चलते आपातकालीन उपाय योजना के अंतर्गत मुख्य सचिव महाराष्ट्र द्वारा राज्य लॉकडाउन ब्रेक द चैन की घोषणा की थी उसी के अनुसार समय-समय पर जारी की गई सूचना के आधार पर 14 अप्रैल कि रात 8 बजे से 1 मई 2021 की सुबह 7 बजे तक संपूर्ण गोंदिया जिले में संचार बंदी लागू की गई है। उसी आदेश के अंतर्गत जिलाधिकारी व जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी दीपक कुमार मीणा द्वारा 19 अप्रैल को जारी किए गए आदेश में सभी प्रकार की जीवनावश्यक व अत्यावश्यक वस्तुओं के अंतर्गत आने वाली सभी प्रकार की दुकानें, प्रतिष्ठान, दवाई दुकाने, दवाई निर्माता कंपनी,वैद्यकीय उत्पादन संबंधित व वितरण संबंधित विक्रेता वह उनके यातायात तथा संबंधित आपूर्ति, चिकित्सालय, रुग्णालय , नर्सिंग होम, वैद्यकीय प्रयोगशाला, एंबुलेंस तथा अन्य वैद्यकीय स्वास्थ्य सुविधा टीकाकरण, सैनिटाइजर, मास्क, चिकित्सा उपकरण तथा उससे संबंधित कच्चे माल को आपूर्ति करने वाले उत्पादक वितरक पेट्रोल पंप व पेट्रोलियम पदार्थ संबंधित उत्पादन एटीएम को छोड़कर इस संचार बंदी समयावधि में 30 अप्रैल 2021 तक सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक ही अन्य दुकानें जिन्हें शुरू रखने की मंजूरी दी गई है शुरू रह सकती हैं उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले पर भारतीय दंड संहिता 1860 की कलम 188 के तहत कार्यवाही के पात्र रहेंगे उपरोक्त आदेश 19 अप्रैल को जिलाधिकारी तथा अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन दीपक कुमार मीणा द्वारा जारी किए गए हैं।

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