दिव्यांग व 85 वर्ष से अधिक के 420 मतदाता करेंगे घर से मतदान जिले में 8 से 10 अप्रैल तक होगी मतदान प्रक्रिया 100 वर्ष से अधिक आयु के 175 मतदाता

बुलंद गोंदिया। भारत चुनाव आयोग द्वारा पहली बार लोकसभा के सार्वजनिक चुनाव 2024 में दिव्यांग व 85 वर्ष से अधिक के नागरिकों को उनके निवास स्थान से मतदान करने की सुविधा उपलब्ध करवाई है। जिसके चलते गोंदिया जिले में 8 से 10 अप्रैल तक यह मतदान प्रक्रिया चलाई जाएंगी जिसमें 420 मतदाता अपने निवास स्थान से मतदान कर सकेंगे।

गौरतलब है की चुनाव आयोग द्वारा मतदान का प्रतिशत बढ़ाने व एक भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न हो इसके लिए विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तथा पहली बार लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान 40% से अधिक दिव्यांग प्रमाण पत्र वाले नागरिक तथा 85 वर्ष से अधिक के नागरिक को को उनके निवास स्थान से मतदान करने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। जिसमें गोंदिया जिले में कुल 420 नागरिकों द्वारा अपने निवास स्थान से मतदान करने की इच्छा दर्ज करवाई है। गोंदिया जिला गोंदिया – भंडारा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र व गडचिरोली निर्वाचन क्षेत्र ऐसे दो निर्वाचन क्षेत्र में शामिल है।

जिसमें गोंदिया भंडारा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली गोंदिया विधानसभा, तिरोडा विधानसभा, अर्जुनी मोरगांव विधानसभा क्षेत्र के 259 मतदाताओं तथा गडचिरोली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गतआमगांव देवरी विधानसभा के तहत 171 मतदाताओं का समावेश है।

मतदान में गोपनीयता के निर्देश
वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांग नागरिकों को घर से मतदान करने की सुविधा के अंतर्गत अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है जिसमें फॉर्म 13 ए डिक्लेरेशन फॉर्म 13 बी (कव्हर ए लिफाफा), फॉर्म 13 – सी (कव्हर बी लिफाफा) तथा फॉर्म डी मतदान कैसे करें इस संदर्भ में सूचना आदि प्रक्रिया के संदर्भ में अधिकारी व कर्मचारियों को जानकारी दी गई है।
साथ ही मतदान प्रक्रिया के दौरान गोपनीयता का पालन करने की आवश्यक जानकारी प्रशिक्षण में दी गई है।

मतदान के दौरान पूरी पोलिंग टीम रहेगी मौजूद

वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांग नागरिकों के गृह मतदान के दौरान पूरी पोलिंग टीम उनके निवास स्थान पर पहुंचेंगी जिसमें एक पोलिंग मतदान अधिकारी कर्मचारी सुरक्षा कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी उपस्थित रहेंगे तथा यह प्रक्रिया संपूर्ण तरीके से गुप्त रहेगी।
जिन नागरिकों द्वारा ग्रह मतदान के लिए आवेदन किया गया है यदि वह किसी कारणवश मतदान नहीं कर पाए तो उन्हें सार्वजनिक मतदान 19 अप्रैल के दिन मतदान करने का अधिकार नहीं होगा क्योंकि वह पहले ही मतदान करने की प्रक्रिया के लिए अपनी सम्मति दे चुके हैं जिससे उनका नाम सूची में मतदान किया गया है इस प्रकार का दर्ज हो चुका है।
यह जानकारी जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी वह स्वाइप के नोडल अधिकारी एम मुरूगानंथम द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित पत्र परिषद के दौरान दी गई।

 

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