जिला परिषद गोंदिया के सार्वजनिक बांधकाम विभाग में नियमबाह्य पदोन्नति

बुलंद गोंदिया। गोंदिया जिला परिषद प्रशासन हमेशा ही अपने विवादास्पद कार्यप्रणाली के चलते चर्चा में बना रहता है। इसी प्रकार का एक मामला जिला परिषद के सार्वजनिक बांधकाम विभाग के अंतर्गत आने वाली जिले की आठ पंचायत समिति के कार्यालयों में स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक संवर्ग में 24 पद मंजूर है जिसमें से 10 सहायक अभियांत्रिकी को नियम और शर्तों के अंतर्गत रहकर पदोन्नति देने की कार्रवाई जिला परिषद स्तर पर शुरू है , उपरोक्त पदोन्नति प्रक्रिया नियम और शर्तों के अधीन रहकर पदोन्नति देने के लिए आयुक्त की मान्यता की मंजूरी आवश्यक होती है, जिसमें जो कर्मचारी पदोन्नति के लिए पात्र है तथा जिन्होंने अप्रैल 2022 में विभाग द्वारा लिया गया है तथा उन्हें विभागीय परीक्षा दी है किन्तु ऐसे कर्मचारियों को न लेते हुए तथा आयुक्त की लिखित परवानगी मंजूरी न लेते हुए नियमबाह्य पद्धति से जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनिल पाटिल द्वारा नियम के खिलाफ पदोन्नति दी जा रही है ऐसी जानकारी सामने आई है।
जिसके चलते पात्र कर्मचारियों द्वारा मांग की गई है कि इस प्रकार की नियमबाह्य पदोन्नति ना दी जाए जिससे भविष्य में पात्र कर्मचारियों के लिए रिक्त स्थान शेष न रहे व अन्य कर्मचारियों पर अन्याय ना हो।

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