अनाधिकृत रूप से चल रही श्री क्लिनिकल लैबोरेट्री देवरी पर कार्रवाई लेबोरेटरी मशीनरी सहित 4 लाख का माल जप्त पैरा वैद्यकीय कानून के अंतर्गत राज्य में यह दूसरा मामला दर्ज

बुलंद गोंदिया।( संवाददाता देवरी) – गोंदिया जिले के देवरी तहसील के देवरी शहर में शासन की बिना मंजूरी से अनाधिकृत रूप से चल रही श्री क्लिनिकल लैबोरेट्री पर 10 अप्रैल को पुलिस द्वारा कार्रवाई कर 380000 की मशीनरी जप्त की गई तथा संचालक के खिलाफ महाराष्ट्र पैरा वैद्यकीय परिषद 2021 की धारा 31,32 के तहत मामला दर्ज किया गया।
गौरतलब है कि किसी भी प्रकार की चिकित्सा या क्लीनिकल लेबोरेटरी को शुरू करने व संचालित करने के लिए नियमानुसार मंजूरी लेना अनिवार्य होता है, किंतु देवरी शहर के कारगिल चौक में भंडारा जिले के तुमसर निवासी जितेश प्रेमलाल येडमे द्वारा श्री क्लीनिकल लेबोरेटरी के नाम से वैद्यकीय प्रयोगशाला गत कुछ वर्षों से चल रही थी तथा बिना मंजूरी व अनाधिकृत रूप से डेमू ट्रेन चलने की जानकारी मेडिकल लैबोरेट्री टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र के निर्देश में आते ही महाराष्ट्र पैरा वैद्यकीय परिषद मुंबई के अधिकृत पत्र व उपरोक्त प्रकरण में फरियादी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन एसोसिएशन महाराष्ट्र द्वारा जांच किए जाने पर उपरोक्त लैवेटरी संचालक जितेंद्र येडमे के पास प्रयोगशाला चलाने के लिए आवश्यक किसी भी प्रकार के दस्तावेज ना होने पर इसकी शिकायत देवरी पुलिस थाने में दर्ज करवाई। जिसके पश्चात प्राप्त शिकायत के आधार पर अपर पुलिस अधीक्षक अशोक बनकर के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक देवरी रेवचंद सिंघनजुड़े द्वारा उपरोक्त केंद्र पर छापामार कार्रवाई कर जांच करते हुए लेबोरेटरी में उपयोग आने वाली मशीनरी व अन्य सामग्री सहित 380000 का सामान जप्त किया उपरोक्त कार्रवाई पुलिस निरीक्षक सिंघनजुड़े के साथ सहायक पुलिस निरीक्षक आनंदराव घाटगे पुलिस नायक सुधीर जांगड़े, हाथझाड़े ,नापोशि ड़ोहरे, नेवारे द्वारा की गई तथा उपरोक्त मामले की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक आनंदराव घाटगे द्वारा की जा रही है।
                       राज्य में दूसरा मामला दर्ज
पैरा वैद्यकीय कानून के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में यह दूसरा मामला देवरी में दर्ज किया गया है। इसके पूर्व नागपुर जिले के काटोल शहर में 7 अप्रैल को पहला मामला दर्ज किया गया था। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र पैर वैद्यकीय परिषद 2021 के अंतर्गत किसी भी प्रकार की लैबोरेट्री या क्लिनिकल जांच सेंटर चलाने के लिए शासन से नियमानुसार मंजूरी लेना अनिवार्य होता है, किंतु उपरोक्त दोनों प्रकरण में किसी भी प्रकार की मंजूरी नहीं ली गई थी। गोंदिया जिले के देवरी में इस प्रकार की छापामार कार्रवाई होने पर गोंदिया जिले के अन्य स्थानों पर संचालित मेडिकल जांच सेंटर, क्लीनिकल जांच सेंटर संचालकों में हड़कंप मच गया है। विशेष यह है की जिले के अन्य स्थानों में भी इस प्रकार की अवैध रूप से अनेक लेबोरेटरी का संचालन हो रहा है जिसकी जांच किए जाने पर और अधिक मामलों का खुलासा सामने आ सकता है।

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