बुलंद गोंदिया। महाराष्ट्र में कुछ जिलों में कोरोना संक्रमण का नया वेरिएंट डेल्टा-डेल्टा प्लस सामने आने पर तीसरे चरण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता जिसके चलते गोंदिया जिले को लेवल 3 मैं समावेश कर लॉक डाउन की नई गाइडलाइन 26 जून को जिलाधिकारी व अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन राजेश खवले द्वारा जारी की गई नियमावली के अनुसार अतिआवश्यक सेवा के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठान सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक सप्ताह में पूरे दिन शुरू रहेंगे तथा अतिआवश्यक सेवा के अंतर्गत ना आने वाले प्रतिष्ठान सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक शुरू रहेंगे इसके साथ ही अन्य प्रतिबंधों के तहत जिन्हें पूर्ण रूप से बंद किया गया है। उसमें मॉल, सिनेमा ग्रह, नाट्यगृह, कोचिंग क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, शासकीय व अर्ध शासकीय प्रशिक्षण केंद्र, साप्ताहिक बाजार, मवेशियों का बाजार का समावेश है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थान खुले मैदान सुबह 5 बजे से 9 बजे तक शुरू रहेंगे, सभी निजी कार्यालय 4 बजे तक कोरोनाके नियमो पालन करते हुए सभी शासकीय अर्ध शासकीय निजी कार्यालयों में 50% क्षमता के साथ शुरू रहेंगे। सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम सामाजिक सांस्कृतिक मनोरंजन सोमवार से शुक्रवार तक सभा ग्रह की छमता के 50% के अनुसार शाम 4:00 बजे तक, वैवाहिक कार्यक्रम में 50 व्यक्तियों की मर्यादित संख्या, अंत संस्कार में 20 व्यक्तियों की मर्यादित संख्या तथा सभी प्रकार के निर्माण कार्य कृषि विषयक वस्तु सेवा की दुकान है शाम 4:00 बजे तक जिम सैलून ब्यूटी पार्लर 4:00 बजे तक 50% क्षमता के साथ, सार्वजनिक प्रवासी यातायात, मालवाहक यातायात नियमित, बड़े उद्योग, लघु उद्योग नियमित, उत्पादन यूनिट नियमित शुरू रहेंगे तथा संचार बंदी शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक के जारी की गई है। उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर आपदा व्यवस्थापन कानून के तहत कार्रवाई की जाएंगी इस प्रकार का आदेश 26 जून को जिलाधिकारी तथा अध्यक्ष आपदा व्यवस्थापन प्राधिकरण राजेश खवले द्वारा जारी की गई है। तथा यह आदेश 28 जून से जिले में लागू होगा साथ ही बताया गया कि जिले की संक्रमण प्रतिशत मैं बदलाव वह जिले का स्तर बढ़ने की स्थिति में उपरोक्त नियमों में शासन के निर्देशानुसार बदलाव किया जा सकता है। साथ ही वर्तमान में कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा डेल्टा प्लस के संक्रमण का असर तेजी से बढ़ता है तथा फेफड़ों पर तेजी से फैलने के साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता की शक्ति को खत्म करता है। जिस से बचने के लिए कोरोना संक्रमण बचाव के नियमों का पालन मास्क लगाना सैनिटाइजर का उपयोग सामाजिक अंतर का पालन करना अनिवार्य है।
कोरोना नया वेरिएंट डेल्टा- डेल्टा प्लस संक्रमण नई गाइडलाइन जारी -सोमवार 28 जून से अतिआवश्यक सेवा के प्रतिष्ठान सुबह 7 से 4 तक तथा अति आवश्यक सेवा में ना आने वाले प्रतिष्ठान सोमवार से शुक्रवार तक का समय
