निजी चिकित्सालय में कोरोना का इलाज करा चुके मरीजों को जीवनदायी योजना का लाभ दिलाने होंगे प्रयास- पूर्व विधायक गोपालदास अग्रवाल

न्यायालय में मामला पेश करने के लिए अस्पताल के बिल,आरटीपीसीआर रिपोर्ट,राशन कार्ड, आधार कार्ड लेकर करें संपर्क
बुलंद गोंदिया। कोरोना महामारी के शुरू होते ही मई 2020 में राज्य सरकार ने विशेष आदेश जारी कर राज्य के सभी निजी चिकित्सालय में नागरिकों को इलाज के लिए महात्मा फुले जन स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत पात्र घोषित किया है। लेकिन किसी भी निजी चिकित्सालय द्वारा मरीजों के उपचार के दौरान जीवनदायी योजना, मेडिकल बीमा के अंतर्गत ना करते हुए पीड़ितों से लाखों रुपए नगद वसूली किए हैं ।साथ ही उच्च न्यायालय मुंबई की औरंगाबाद खंडपीठ ने भी मई 2021 में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि सभी निजी चिकित्सालय में कोरोना का इलाज करवाएं मरीजों को जीवनदायी योजना का लाभ देने के निर्देश राज्य सरकार को दिए लेकिन अब तक इस दिशा में सरकार द्वारा विशेष कदम नहीं उठाए गए इसके चलते निजी चिकित्सालय में उपचार करवाएं मरीजों को जीवनदायी योजना का लाभ दिलवाने का प्रयास किया जा रहा है जिसके लिए पीड़ित मरीज न्यायालय में मामला दर्ज करने के लिए अस्पताल के बिल, आरटी पीसीआर रिपोर्ट, राशन कार्ड, आधार कार्ड की प्रतिलिपि के साथ जनसंपर्क कार्यालय में संपर्क करने का आव्हान पूर्व विधायक गोपालदास अग्रवाल ने किया है। इसके साथ ही पूर्व विधायक गोपालदास अग्रवाल ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे को पत्र भेजकर निजी चिकित्सालय में इलाज करवा चुके कोरोना संक्रमित मरीजों को जीवनदायी योजना के अंतर्गत 1,50000 का लाभ दिलवाने का अनुरोध किया है तथा कहां की महामारी के समय में जब शासकीय चिकित्सालयों में जगह उपलब्ध नहीं हो पा रही थी इस दौरान संक्रमित के परिजनों ने अत्याधिक खर्च कर निजी चिकित्सालय में उपचार करवाया जहां ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसीविर इंजेक्शन के लिए कालाबाजारी करने वालों ने लाखों रुपए वसूले जिससे इन परिवारों पर भारी आर्थिक संकट निर्माण हो चुका है। इसलिए राज्य सरकार द्वारा सभी पीड़ितों को जीवनदायी योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाए तथा गोंदिया जिले के निजी चिकित्सालय में उपचार करा चुके कोरोना संक्रमित मरीजों को जीवनदायी योजना का लाभ दिलाने के लिए उच्च न्यायालय के आदेशानुसार राज्य सरकार स्तर पर संघर्ष करने की तैयारी है। जिसके लिए कोरोना संक्रमित या उनके परिजन अस्पताल के बिल, आरटीपीसीआर रिपोर्ट, राशन कार्ड ,आधार कार्ड, जेरॉक्स प्रतिलिपि दो कॉपी लेकर पूर्व विधायक गोपालदास अग्रवाल के गोंदिया स्थित जनसंपर्क कार्यालय में संपर्क करने का आवाहन शहर भाजपा अध्यक्ष सुनील केलनका द्वारा किया गया है। उल्लेखनीय है कि जिन पीड़ितों को उपचार के दौरान बीमा पॉलिसी के तहत बीमा कंपनी या किसी अन्य संस्था से आर्थिक मदद मिली हो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

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