पुलिस निरीक्षक सुभाष चौहान स.उप निरीक्षक महावीर जाधव सहित दो पुलिसकर्मी निलंबित पुलिस हिरासत में आरोपी की मौत के मामले में

बुलंद गोंदिया। (संवाददाता आमगांव)- पुलिस थाने में चोरी के आरोप में पुलिस हिरासत के आरोपी के मौत के प्रकरण में जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्काल निर्णय लेते हुए आमगांव थाने के पुलिस निरीक्षक सुभाष चौहान सहायक पुलिस निरीक्षक महावीर जाधव चालक पुलिस हवलदार हेमराज खोबरागडे व पुलिस सिपाही अरुण ऊईके निलंबित कर दिया गया है।
गौरतलब है कि आमगांव पुलिस थाने में चोरी के प्रकरण में शामिल आरोपी राजकुमार अभय कुमार 30 वर्ष कुम्हार टोली निवासी सुरेश धनराज रावत उम्र 21 वर्ष कुम्हार टोली निवासी राजकुमार गोपीचंद मरकाम उम्र 30 वर्ष कुम्हार टोली निवासी को गिरफ्तार कर 21 मई को आमगांव के प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालय में पेश किया गया था। जिन्हे न्यायालय द्वारा 23 मई तक पुलिस हिरासत में दिया गया था। जिसमें से एक आरोपी राजकुमार अभय कुमार की 22 मई की सुबह 5:00 बजे के दौरान तबीयत खराब हो जाने से ग्रामीण चिकित्सालय आमगांव में उपचार के लिए दाखिल कराया गया जहां आरोपी की मौत हो गई। इस मामले में सहायक पुलिस निरीक्षक महावीर यादव की सूचना के आधार पर आमगांव पुलिस थाने में आकस्मिक मृत्यु के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में उपविभागीय अधिकारी गोंदिया द्वारा दिए गए अंतरिम अहवाल व नापोका नरेंद्र तरारे पोका सुभाष सहारे का बयान दर्ज किया गया। जिसमें हिरासत में आरोपी प्रकरण मैं उचित सुरक्षा व्यवस्था ना करने आरोपियों का ध्यान न रखने समय-समय पर जांच न करने आरोपी की सुरक्षा उचित तरीके से ना कर लापरवाही बढ़ती गई जिससे पुलिस हिरासत में मौत जैसा गंभीर प्रकरण घटित हुआ जिससे पुलिस विभाग पर बदनामी का दाग लगा है।सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह निर्माण हो गया जिसके चलते इस प्रकरण में आमगांव के पुलिस निरीक्षक सुभाष चौहान सहायक पुलिस निरीक्षक महावीर जाधव चालक पोहवा खेमराज खोबरागडे पुलिस सिपाही अरुण ऊईके को जिम्मेदार मानते हुए महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 कलम 25 व महाराष्ट्र पुलिस शिक्षा अधिनियम 1956 नियम 3(1-अ),(एफ),(ब) के तहत 22 मई की दोपहर निलंबित किया गया तथा उन्हें जिला पुलिस मुख्यालय में अटैच कर बिना मंजूरी के जिला नहीं छोड़ने के आदेश दिए गए हैं इस प्रकार का आदेश जिला पुलिस अधीक्षक विश्व पानसरे द्वारा जारी किया गया है।

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