1500 की रिश्वत, कंत्राटी अभियंता को 4 वर्ष का सश्रम कारावास 10 हजार रुपये का जुर्माना

बुलंद गोंदिया। गोंदिया पंचायत समिति में कार्यरत कंत्राटी अभियंता ओमप्रकाश चुन्नीलाल डहाट को पंद्रह सो रूपये की रिश्वत लेने के मामले में जिला सत्र न्यायाधीश आर.बी शुक्ला द्वारा दोषी करार देते हुए दो अलग-अलग धाराओं में चार- चार वर्ष का सश्रम कारावास व पांच- पांच हजार रुपये इस प्रकार 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई ।
गौरतलब है कि फरियादी सतोना निवासी श्यामलाल भैयालाल राहंगडाले को शासकीय योजना के अंतर्गत कुए की मंजूरी प्राप्त हुई थी जिसके तीसरे बिल की राशि 22 हजार 945 मंजूर करने के लिए तत्कालीन कंत्राटी अभियंता ओमप्रकाश चुन्नीलाल डहाट पंचायत समिति गोंदिया द्वारा फरियादी से बिल मंजूर करने के लिए 15 सो रुपए की रिश्वत की मांग की थी इस संदर्भ में फरियादी द्वारा 4 अगस्त 2015 को गोंदिया एंटी करप्शन ब्यूरो में मामला दर्ज करवाया जिसमें फोन रिकॉर्ड के आधार पर रिश्वत मांगे जाने की पुष्टि हो जाने पर 7 अगस्त 2015 को गोंदिया पंचायत समिति में दोपहर 3:00 बजे के दौरान पंचों के समक्ष आरोपी को रिश्वत लेते हुए गोंदिया एसीबी द्वारा रंगे हाथों धर दबोचा गया था तथा आरोपी के खिलाफ शहर पुलिस थाने में भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कानून धारा 7, 13(1),(ड) के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में पंचों ,गवाह के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया गया सुनवाई के दौरान आरोपी द्वारा अपना पक्ष रखते हुए कहा कि राशि उसने नाप जोक के लिए ली है लेकिन वह सिद्ध नहीं कर पाया जिस पर जिला सत्र न्यायाधीश क्रमांक-1 आर.बी शुक्ला द्वारा उसे दोषी करार देते हुए धारा 7 के तहत 4 वर्ष व धारा 13( 1),(ड) के तहत 4 वर्ष तथा दोनों धाराओं में पांच- पांच हजार का जुर्माना इस प्रकार कुल 10 हजा ररुपए का जुर्माना लगाते हुए सजा सुनाई उपरोक्त मामले में गोंदिया एसीबी के तत्कालीन उप निरीक्षक दिलीप वाडनकर की भी गवाही केस के दौरान हुई तथा प्रकरण में सरकार की ओर से सरकारी वकील कैलाश खंडेलवाल ने पैरवी की वही एंटी करप्शन ब्यूरो गोंदिया की ओर से न्यायालिन कार्य में पुलिस कांस्टेबल तुलसकर ने विशेष सहयोग दिया।

Share Post: