कोरोना संक्रमण बाजार रात 8 बजे होंगे बंद, 23 मार्च से समय में बदलाव, जिलाधिकारी ने जारी किये आदेश

बुलंद गोंदिया। महाराष्ट्र में बढ़ रहे कोविड-19 संक्रमण के चलते जिले में भी इसके बढ़ने की संभावना है। तथा कुछ समय में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है तथा दूसरे चरण का सैलाब आने से इनकार नहीं किया जा सकता जिसके चलते जिले के बाजार ,व्यवसाय संकुल, सुपरमार्केट, माल आदि व्यवसाय स्थानों पर नागरिकों की बढ़ती भीड़ से इसे इनकार नहीं किया जा सकता जिसे देखते हुए 16 मार्च को पुलिस अधीक्षक द्वारा सावधानी बरतने का पत्र जिला अधिकारी को दिया था। शासन द्वारा समय-समय पर नियमों में शिथिलता दी गई थी उपरोक्त आदेशों को कायम रखते हुए नया आदेश जारी किए गए हैं। जिसके अंतर्गत बाजार रात 8:00 बजे तक ही शुरू रहेंगे तथा रात 8:00 से लेकर सुबह 6:00 तक के पूरी तरह बंद रहेंगे उपरोक्त आदेश जिला अधिकारी ,जिला दंडाधिकारी तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण दीपक कुमार मीणा द्वारा प्राप्त अधिकारों का उपयोग कर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 साथ रोग अधिनियम 1897 के अनुसार उपरोक्त आदेश जारी किया है। इसके साथ ही सभी चिकित्सालय, दवाई दुकाने, वैद्यकीय सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान, पेट्रोल पंप ,दूध, दूध जन्य पदार्थ संकलन व बिक्री केंद्र, दवाइयां घर पहुंच सुविधा पर समय का प्रतिबंध नहीं रहेगा। इसके अलावा होटल रेस्टोरेंट 8:00 बजे तक ही शुरू रहेंगे किंतु 10:00 बजे तक वे अपना किचन शुरू रख घर पहुंच सेवा दे सकते हैं। उपरोक्त आदेश का पालन न करने तथा उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति संस्था समूह आदि पर साथरोग प्रतिबंधक कानून 1897 आपदा प्रबंधन कानून अधिनियम 2005 तथा भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार दंड के पात्र होंगे उपरोक्त आदेश 19 मार्च को जारी किया गया है ।लेकिन इसका अमल 23 मार्च से जिले में होगा।

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