गोंदिया एजुकेशन संस्था 5 करोड रुपए करें जमा उच्च न्यायालय ने दिया आदेश

बुलंद गोंदिया। गोंदिया एजुकेशन संस्था द्वारा संचालित मनोहरभाई पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यरत कर्मचारियों को 20 माह से वेतन नहीं मिलने पर उपरोक्त मामला वरुण कुमार चौधरी व अन्य 94 कर्मचारियों द्वारा उच्च न्यायालय में दाखिल किया था जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई के दौरान आदेश दिया कि 1 सप्ताह के अंदर 5 करोड रुपए संस्था जमा करें अथवा कर्मचारियों को वेतन के रूप में भुगतान करें । वेतन नहीं मिलने के बावजूद कर्मचारियों द्वारा कार्य किया जा रहा था जिसके लिए कॉलेज को 24 करोड रुपए का भुगतान देना था। इसके पूर्व संस्था द्वारा शिक्षकेतर कर्मचारियों को बकाया वेतन दिया था, परंतु शिक्षकों को वेतन दिया नहीं गया था जिसके चलते 15 करोड रुपए बकाया था। उपरोक्त कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या की कमी के चलते शिक्षा संस्था द्वारा कॉलेज बंद करने के लिए नागपुर विद्यापीठ में आवेदन किया था जिस पर विद्यापीठ द्वारा शिक्षा संस्था के आवेदन को नामंजूर किया था जिसके पश्चात संस्था द्वारा शिक्षकों को छठवें वेतन आयोग का बकाया राशि दिया था लेकिन नियमित वेतन नहीं मिलने के चलते न्यायालय में याचिका दाखिल की न्यायालय द्वारा नियमित वेतन देने का आदेश दिया था विशेष यह है कि गोंदिया शिक्षण संस्था द्वारा कॉलेज में वर्ष 2018 – 2019- 2020- 2021 शैक्षणिक वर्षों में विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया इसके बावजूद कॉलेज में कर्मचारी आकर कार्य कर रहे थे लेकिन उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा था। जिसके चलते 20 महीने का 10 करोड रुपए कॉलेज पर बकाया था किंतु कर्मचारियों द्वारा 33 करोड़ रुपए का दावा किया है । उपरोक्त मामले में मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ के न्यायधीश नितिन जामदार अनिल किलोर की खंडपीठ ने कर्मचारियों को वेतन के लिए 5 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश शिक्षण संस्था को दिया। उपरोक्त मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से ऐड. राम परसोडकर ने पक्ष रखा इस प्रकरण में अगली सुनवाई 5 मार्च को होंगी।

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