बुलंद गोंदिया। गोरेगांव पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम हेटी /पालेवाडा़ निवासी आसाराम देऊ कांबले उम्र 55 वर्ष यह 17 जून की दोपहर ग्राम के समीप जंगल परिसर में बकरियों को चराने गया था जिसकी कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी गई। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी ने जानकारी देते हुए बताया कि जादू टोने के संदेह में इस घटना को अंजाम दिया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 17 जून 2025 की दोपहर के दौरान मृतक आसाराम कांबले यह गांव के समीप जंगल परिसर में बकरियों को चराने के लिए गया था शाम को 6:30 के दौरान बकरियां तो वापस आ गई लेकिन मृतक आसाराम वापस नहीं आया जिस पर मृतक की पत्नी व गांव के लोग उसकी तलाश में जंगल परिसर में गए जहां हेटीटोला जंगल परिसर के तालाब के समीप वह मृत अवस्था में दिखाई दिया।
वन्य जीव के हमले की आशंका
मृतक के शव को देखकर ऐसा लगता था कि किसी वन्य जीव ने हमला कर उसकी जान ले ली है जिसके चलते इस घटना की जानकारी गोरेगांव वन विभाग को दी गई। गोरेगांव वन विभाग के अधिकारियों द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर प्राथमिक जांच की तो सामने आया कि यह वन्य जीव के हमले में मौत नहीं हुई है बल्कि उसकी हथियार से वार कर हत्या की गई इसके पश्चात गोरेगांव पुलिस को इसकी सूचना दी गई।
जानकारी मिलते ही गोरेगांव पुलिस के पुलिस निरीक्षक अपने दल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की बारीकी से जांच कर इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक गोरख भामरे को दी।
जिस पर पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर जांच पथक बनाए गए जिसमें एक पथक में लोकल क्राइम ब्रांच के पुलिस निरीक्षक पुरुषोत्तम अहेरकर के मार्गदर्शन में तत्काल अपराध शाखा का दल बारीकी से जांच में जुट गया तथा आसपास से जानकारी प्राप्त कर कुछ ही घंटे में इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी देवेंद्र उर्फ गुरु चुन्नीलाल ताराम उम्र 24 वर्ष निवासी हेटीटोला को हिरासत में लिया जो वर्तमान में हैदराबाद में मजदूरी का कार्य कर रहा था।
जादू टोने के संदेह मैं हत्या
आरोपी देवेंद्र ताराम से कड़ाई से पूछताछ किए जाने पर यह घटना जादू टोने के संदेह पर किए जाने की जानकारी दी जिसे संदेह था कि मृतक उसके ऊपर जादू टोना करता है जिससे उसे अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था।
इसी कारण के चलते घटना वाले दिन हैदराबाद से आकर एक धारदार कुल्हाड़ी से उसकी हत्या कर वापस हैदराबाद जाने के लिए निकल गया था।
इस मामले में फरयादी हंसराज आसाराम कांबले निवासी हेटीटोला/ पालेवाड़ा की शिकायत पर गोरेगांव पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) 2023 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच के लिए आरोपी को गोरेगांव पुलिस के सुपुर्द किया गया।
उपरोक्त करवाई जिला पुलिस अधीक्षक गोरख भामरे अपर पुलिस अधीक्षक नित्यानंद झा के दिशा निर्देश वह मार्गदर्शन में लोकल क्राइम ब्रांच के पुलिस निरीक्षक पुरुषोत्तम अहेरकर,सपोनी धिरज राजुरकर, पोउपनि शरद सैंदाने पोहवा राजेंद्र मिश्रा , पोहवा महेश मेहर , पोहवा विठ्ठल ठाकरे, , पोहवा दिक्षितकुमार दमाहे, , पोहवा प्रकाश गायधने, पोहवा इंद्रजित बिसेन, , पोहवा सुबोधकुमार बिसेन, , पो.शि. हंसराज भांडारकर, पो.शि. छगन विठ्ठले, पो.शि. राकेश इंदुरकर, पो.शि. सुनिल डहाके, पो.शि. योगेश रहिले, पो चापोहवा लक्ष्मण बंजार, चापोशि घनश्याम कुंभलवार, चापोशि राम खंडारे ने की।