मतिमंद युवती के साथ दुष्कर्म आरोपी निरंजन चवरे को 14 वर्ष का सश्रम कारावास व 7 हजार के जुर्माने की सजा

बुलंद गोंदिया। गोंदिया जिले के अर्जुनी मोरगांव तहसील के एक छोटे से ग्राम के निवासी आरोपी निरंजन पुरुषोत्तम चवरे उम्र 41 वर्ष को 24 वर्षीय मतिमंद युवती के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी करार देते हुए प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश ए.टी वानखेडे द्वारा दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के अंतर्गत 14 वर्ष के सश्रम कारावास वह 7000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।

जानकारी के अनुसार अर्जुन मोरगांव तहसील के अंतर्गत आने वाले छोटे से ग्राम के निवासी आरोपी निरंजन पुरुषोत्तम चवरे उम्र 41 वर्ष द्वारा 10 जनवरी 2018 की सुबह ग्राम की 24 वर्षीय मतिमंद युवती के साथ दुष्कर्म किया।
घटना इस प्रकार है कि वह युवती अपने माता-पिता के साथ रहती तथा उसके माता-पिता मजदूरी के कार्य के लिए बाहर जाते थे।
घटना के दिन वह युवती घर में अकेली थी इसी सुनेपन का फायदा उठाकर आरोपी द्वारा उसके घर में जाकर युवती को जबरदस्ती बाथरूम में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
घटना के पश्चात पीड़िता द्वारा रोने पर पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने देखा हुआ आरोपी को हटाया जहां से आरोपी फरार हो गया तथा इस घटना की जानकारी महिला द्वारा पीड़िता के माता-पिता को दी।
इसके पश्चात पीड़िता के माता-पिता द्वारा अर्जुन मोरगांव पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भादवि की धारा 376 (2),(जे),(एल),450 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच तत्कालीन जांच अधिकारी सहायक पुलिस निरीक्षक अनिल कुमरे द्वारा कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।
न्यायालय में आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध करने के लिए सरकार व पीड़ित पक्ष की ओर से सहायक सरकारी वकील वसंत चुटे ने 7 गवाह व अन्य दस्तावेजों को न्यायालय के समक्ष पेश किया साथ ही सहायक सरकारी वकील कृष्णा डी पारधी नेभी पक्ष रखा।

न्यायालय में चले मामले के पश्चात प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश ए.टी वानखेडे द्वारा सबूतो वह गवाह के आधार पर आरोपी निरंजन चवरे उम्र 41 वर्ष को भादवी की धारा 376(2)(जे),(एल) के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास वह 5000 जुर्माने की सजा जुर्माना न भरने पर 3 महीने का अतिरिक्त कारावास, तथा धारा 450 के अंतर्गत 4 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 का जुर्माना जुर्माना न भरने पर 2 महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।

उपरोक्त मामले में पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले के मार्गदर्शन में पैरवी कर्मचारी पुलिस कृष्ण कुमार अम्बुले पुलिस स्टेशन अर्जुनी मोरगांव द्वारा न्यायालय कार्य में विशेष सहयोग किया।

Share Post: