मुख्य आरोपी मोहित मराठे सहित सभी आरोपियों का 29 अप्रैल तक पीसीआर
बुलंद गोंदिया। गोंदिया के रेती व्यवसायी रोहित उर्फ गोलू तिवारी उम्र 38 वर्ष की 22 अप्रैल की रात 8:30 से 9:45 के दौरान गायत्री मंदिर कुड़वा के समीप गोलीमार कर हत्या कर दी गई।मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षकनिखिल पिंगले द्वारा तत्काल जांच दल का गठन कर आरोपियों की तलाश में लगाया। जिसके चलते इस हत्याकांड में शामिल 7 आरोपियों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया तथा इस मामले में गोंदिया की उप विभागीय पुलिस अधिकारी रोहिणी वानकर द्वारा पत्र परिषद में जानकारी देते हुए बताया गया कि हत्याकांड की प्राथमिक जांच में सामने आया कि पुरानी दुश्मनी वह आर्थिक लेनदेन को लेकर यह हत्याकांड घटित हुआ है तथा इसमें प्रमुख आरोपी मोहित मराठे सहित 7 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है तथा 29 अप्रैल तक उनका पीसीआर न्यायालय द्वारा दिया गया है।
गौरतलब है की 22 अप्रैल की रात 8:30 से 8:45 बजे के दौरान गोंदिया शहर के रेती व्यवसायी रोहित उर्फ गोलू हरिप्रसाद तिवारी उम्र 38 वर्ष पाल चौक से कुड़वा नाका की ओर जा रहे थे इसी दौरान अज्ञात आरोपियों द्वारा उस पर रिवाल्वर से गोली चलाकर जान से मारने का प्रयास किया जिसमें एक गोली उसकी कमर में लग गई वह जख्मी हो गया गोली लगते ही अपने दो पहिया वाहन से शालीमार होटल के समीप गिर गया जिससे सर पर भी चोट लग गई जिसे कुछ लोगो द्वारा उठाकर गोंदिया के सहयोग हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उपचार के दौरान गोलू की मौत हो गई।
इस मामले में मित्रों व परिजनों द्वारा आक्रोशित होकर अस्पताल प्रशासन व पुलिस प्रशासन के खिलाफ हंगामा किया इसके चलते जिला पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले रात 11:00 बजे के दौरान सहयोग हॉस्पिटल पहुंचकर आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया तथा पुलिस के विभिन्न दल बनाकर आरोपियों की तलाश में रवाना किया। जिसके फल स्वरुप पुलिस को इस हत्याकांड में शामिल 7 आरोपियों को हिरासत में लेने में सफलता मिली।
इस हत्याकांड में प्रमुख रूप से मुख्य आरोपी मोहित दिलीप मराठे उम्र 36 वर्ष संजयनगर गोंदिया, आरोपी क्रमांक 2 राजेंद्र उर्फ बंटी शंकर दावने उम्र 42 वर्ष ,तीसरा आरोपी हीरो शंकर दावने उम्र 38 वर्ष 10 खोली निवासी , शिवानंद सुजय भेलावे कृष्णपुरा वार्ड गोंदिया, विनायक रविंद्र नेवारे 21 वर्ष गिरोला पांडराबोडी, रितेश उर्फ शोंटू खोबरागड़े कस्तूरबा वार्ड गोंदिया तथा सतीश सुग्रीव सेन उम्र 23 वर्ष जबलपुर मध्य प्रदेश निवासी का समावेश है।
उपरोक्त आरोपियों में से पुलिस द्वारा बंटी वह हीरो दावने को गोंदिया से उनके निवास स्थान से गिरफ्तार किया जबकि शेष आरोपियों को देवरी से हिरासत में लिया गया।
प्राथमिक पूछताछ में पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई की वर्ष 2012 में धरम दावने हत्याकांड वह आर्थिक व्यवहार के चलते आरोपियों द्वारा इस हत्याकांड को अंजाम दिया है तथा सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पेश किया गया जहां 29 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेजा गया।
इस मामले में जिला पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले के निर्देशानुसार गोंदिया के उप विभागीय पुलिस अधिकारी श्रीमती रोहिणी वानकर द्वारा रामनगर पुलिस थाने में आयोजित पत्रकार परिषद में जानकारी दी तथा आगे बताया कि फरियादी राहुल तिवारी की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ भादवि की धारा 302, 34 सहायक धारा 3/25 भारतीय हथियार कानून ,37(1), 135 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक राजू बस्तावड़े द्वारा की जा रही है।