सौंदड मे पत्रकार के घर पर हमले के मामले में विभिन्न धाराओं के तहत 25 सब्जी विक्रेताओं पर मामला दर्ज

बुलंद गोंदिया। कोरोना संक्रमण काल में नियमों का उल्लंघन कर भीड़ जमा कर सब्जी बिक्री की खबर 20 मई को प्रकाशित करने को लेकर सब्जी विक्रेताओं द्वारा सौंदड निवासी पत्रकार बबलू उर्फ प्रेम बाबूराव मारवाड़े के निवास पर भारी संख्या में जमा होकर सार्वजनिक स्थान पर लकड़ी व डंडों के साथ अश्लील गाली गलौज कर फरियादी व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में फरियादी पत्रकार द्वारा डुग्गीपार पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई थी जिस पर डुग्गीपार पुलिस द्वारा आरोपी क्रमांक 1 से 25 तक वर्तमान समय में कोरोना संक्रमण काल में शुरू प्रतिबंधक उपाय योजना व शासन द्वारा जारी किए गए नियमों का उल्लंघन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना कर संक्रमण रोग फैलाने के आरोप में भादवी की धारा 143, 144, 149, 188, 269, 270, 506, एवं सहायक धारा 51 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत दर्ज कर उपरोक्त मामले की जांच पुलिस निरीक्षक सचिन वांगड़ें के मार्गदर्शन में पुलिस हवलदार रवि शंकर चौधरी द्वारा की जा रही है विशेष यह है कि इस मामले में मुख्य आरोपी कैलाश कटगे जो ग्राम के सरपंच का कार्य करता है जिसने उपरोक्त प्रकरण में सब्जी विक्रेता उनको भड़का कर उनका नेतृत्व किया था जो इस दौरान लिए गए वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है।
सोशल मीडिया पर बदनामी पर 10 लोगों पर मामला दर्ज
इसी प्रकरण के अंतर्गत पत्रकार के चरित्र हनन कर सोशल मीडिया पर बदनामी करने के उद्देश्य से मीटर बनाकर डालकर उसे वायरल किया गया था जिसमें बोगस पत्रकार द्वारा खबर छापी गई है तथा उसके चलते सब्जी विक्रेताओं द्वारा हमला किया गया इस मामले में 10 लोगों पर भादवि की धारा 500,501 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।

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