पार्षद दिलीप गोपलानी की सदस्यता रद्द अतिक्रमण के मुद्दे पर जिला अधिकारी ने दिया आदेश

बुलंद गोंदिया। गोंदिया नगर परिषद प्रभाग क्रमांक 15( ब) के पार्षद दिलीप तुलसीदास गोपलानी द्वारा अतिक्रमण किए जाने के मामले को लेकर फरियादी महेश श्याम कुमार वाधवानी द्वारा इसकी शिकायत जिला अधिकारी से कर मामला दर्ज किया था जिस पर जिला अधिकारी द्वारा पार्षद गोपलानी की सदस्यता रद्द करने का आदेश दिया है।
गौरतलब है कि गोंदिया नगर परिषद प्रभाग क्रमांक 15 (ब) से निर्वाचित भाजपा पार्षद दिलीप गोपलानी द्वारा जनप्रतिनिधि होने के साथ ही शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर मकान बनाने को लेकर फरियादी महेश श्याम कुमार वाधवानी द्वारा इसकी शिकायत जिला अधिकारी से कर मामला दर्ज किया था। जिसमें दिलीप गोपलानी वह उसके परिवार द्वारा नजूल सीट नंबर 25 प्लाट क्रमांक 1/36 व 1/37 जिसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग फीट पर बिना मंजूरी के अनाधिकृत रूप से निर्माण कर अतिक्रमण किया गया था उपरोक्त जगह उनके पिता तुलसीदास गोपलानी के नाम से है जिनकी कुछ वर्षों पूर्व मौत हो चुकी है। तथा वर्तमान में उपरोक्त संपत्ति जेठानंद तुलसीदासगोपलानी के नाम से हैं तथा दिलीप गोपलानी वहां पर रहते हैं । लेकिन दोनों ने किसी भी प्रकार की प्रशासकीय मान्यता ना लेकर उपरोक्त प्लॉट पर निर्माण कार्य कर नजूल की जगह पर अतिक्रमण किया है। इस मामले में उन्हें नोटिस देकर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया था जिसमें उनके द्वारा दिए गए जवाब में बताया गया कि किसी भी प्रकार से शासकीय जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया गया है। तथा नगर परिषद सदस्य की काल अवधि के दौरान बांधकाम नहीं किया गया उपरोक्त निर्माण कार्य उनके जन्म के पूर्व उनके दादा वह पिता द्वारा किया गया है उपरोक्त जगह का शासकीय नियमानुसार सर्वे किए जाने पर उपरोक्त जगह पाकिस्तान से आए हुए नागरिकों को दिया गया है उपरोक्त प्लॉट पर 1947 से ही मकान का निर्माण है तथा नया अतिक्रमण नहीं किया गया है इस मामले में मुख्य अधिकारी नगर परिषद के पास उपलब्ध कार्यालय अभिलेख के अनुसार 2311 2020 को दिए गए अहवाल मैं 29 6 2020 को नजूल भूखंड क्रमांक 109 वाटर 19 का निरीक्षण किया गया था जिसके अनुसार 1779.00 चौरस फूट संपत्ति पर मालमत्ता कर 6416 रुपए तथा अनाधिकृत निर्माण कार्य पर उसके अनुसार 9686 रुपए अतिरिक्त संपत्ति कर इस प्रकार 16102 रुपए प्रस्तावित सर मालमत्ता सुधारित आकारणी के लिए महाराष्ट्र नगर परिषद नगर पंचायत औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 की धारा 117 से 124 के तहत मान्यता के लिए प्राधिकृत मूल्यांकन अधिकारी तथा सहायक संचालक नगर रचना शाखा को भेजा गया है। जिससे उपरोक्त नजूल सीट पर बिना मंजूरी के बांधकाम दिखाई दिया है । इस मामले में शासकीय विभाग नजूल उपविभागीय अधिकारी व नगर परिषद के दस्तावेजों के आधार पर दिलीप गोपलानी द्वारा अतिक्रमण किए जाने की बात सामने आने पर उसके खिलाफ महाराष्ट्र नगर परिषद नगर पंचायत औद्योगिक नागरी अधिनियम 1965 के तहत कार्रवाई कर जिला दंडाधिकारी वह जिलाधिकारी दीपक कुमार मीणा द्वारा दिए गए आदेश में सदस्यता रद्द दिया गया है उपरोक्त आदेश 12 अप्रैल 2021 को पास किया गया जिसकी आदेश कॉपी 15 मई 2021 को जारी की गई तथा जिसकी प्रतिलिपि प्रधान सचिव नगर विकास मंत्रालय मुंबई विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक नगर पालिका प्रशासन नागपुर वह मुख्य अधिकारी नगर परिषद गोंदिया को दी गई है
राजनीतिक दबाव में निर्णय हाई कोर्ट में करेंगे अपील
जिलाधिकारी द्वारा राजनीतिक दबाव के चलते पूरी तरह जांच ना कर निर्णय लिया गया है पद पर रहते हुए किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया गया आज जहां रहते हैं वह पिता के द्वारा बनाई गई इमारत है जिसकी प्रशासन द्वारा कब बनाई गई उसकी जांच भी नहीं की गई देश विभाजन के पश्चात पाकिस्तान से भारत आए सभी सिंधी भाई अतिक्रमण की जगह पर ही निवास कर रहे प्रशासन द्वारा उन्हें अब तक स्थाई पट्टे नहीं दिए गए तथा पूरी सिंधी कॉलोनी में निर्माण कार्य के लिए किसने मंजूरी ली यह शासन बताएं साथ ही यदि इस प्रकार का मामला रहा तो सिंधी समाज का नागरिक चुनाव नहीं लड़ सकता या तो शासन द्वारा उन्हें पट्टे दिए जाए यह चुनाव लड़ने की अनुमति न दी जाए सदस्यता रद्द करने का यह निर्णय राजनीतिक दबाव के चलते दिया गया है जिस की अपील हाईकोर्ट में की जाएंगी
-दिलीप तुलसीदास गोपलानी।

 

 

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