बुलंद गोंदिया । कोविड-19 चिकित्सालयों में उपचार कराने वाले संक्रमित मरीज को लगने वाला रेमडेसिवर इंजेक्शन चिकित्सालय प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा जिसके लिए मरीज के परिजनों को इंजेक्शन लाने बोला नहीं जा सकता ऐसा आदेश जिला अधिकारी तथा अध्यक्ष जिला आपदा व्यवस्थापन दीपक कुमार मीणा ने 26 अप्रैल को आदेश जारी कर निर्देश दिया है ।
गौरतलब है कि गोंदिया जिले को शासन व आपूर्ति एजेंसी से प्राप्त होने वाले रेमडेसीविर इंजेक्शन का वितरण चिकित्सालय की क्षमता अनुसार उपलब्धता अनुसार समान प्रमाण में प्रतिदिन वितरित किया जाता है। तथा इस संदर्भ में सभी चिकित्सालय को सविस्तार मार्गदर्शक सूचना भी दी गई है। जिसमें सभी चिकित्सालय को स्वयं मरीज को लगने वाला रेमडैसीविर इंजेक्शन उपलब्ध करवा कर देना आवश्यक है। किंतु जिले में यह देखने आ रहा है कि मरीज के रिश्तेदारों को बाहर से रेमडेसीविर इंजेक्शन लाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जिसकी जिलाधिकारी कार्यालय के हेल्पलाइन नंबर पर नागरिकों की बड़े प्रमाण पर शिकायतें प्राप्त हो रही है। साथ ही बाहर से रेमडेसीविर इंजेक्शन की उपलब्धता के लिए जिला अधिकारी कार्यालय में मरीजों के परिजनों की संख्या दिनोंदिन बढ़ रही है गोंदिया जिले में कोविड-19 मरीजों का उपचार करने वाले सभी चिकित्सालय (डीसीएच /डीसीएचसी) को आदेश दिया जाता है कि मरीज को रेमडेसीविर इंजेक्शन की आवश्यकता होने पर वैद्यकीय प्रमाणीकरण जवाबदारी संबंधित वैद्यकीय अधिकारी व यंत्रणा की है ।जिसमें चिकित्सालय स्वयं मरीज को रेमडेसीविर इंजेक्शन उपलब्ध करा कर दे तथा मरीज के रिश्तेदारो को इंजेक्शन बाहर से लाने के लिए ना बोले । संचार बंदी के दौरान मरीज के परिजन विभिन्न स्थानों पर इंजेक्शन के लिए जाने पर संक्रमण का खतरा निर्माण हो सकता है। जिसके लिए चिकित्सालय परिजनों पर किसी भी प्रकार का दबाव ना लाया जाए तथा इस आदेश का तत्काल पालन करें अन्यथा संबंधित चिकित्सालय पर महाराष्ट्र कोविड उपाय योजना 2020 व आपदा व्यवस्थापन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा भारतीय दंड संहिता (45 आॅफ 1960) व धारा 188 तथा अन्य लागू होने वाले कानून के अनुसार दंडनीय कार्रवाई की जाएंगी ऐसा आदेश 26 अप्रैल को जिलाधिकारी व अध्यक्ष आपदा व्यवस्थापन प्राधिकरण दीपक कुमार मीणा द्वारा जारी किया गया है।
कोविड- मरीजो को रेमडेसीविर चिकित्सालय कराएंगे उपलब्ध परिजनों को बाहर से नहीं होंगा लाना – जिलाधिकारी दीपक कुमार मीणा
