सड़क अर्जुनी- दो सेतु केंद्रों पर कार्रवाई 1 की मान्यता रद्द, 1 पर 5हजार का जुर्माना

बुलंद गोंदिया। जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार जिले के नागरिकों व सेतु केंद्र में पारदर्शिता रहनी चाहिए तथा जनता के साथ किसी भी प्रकार की धोखा धड़ी ना हो तथा नागरिकों में सेतु केंद्र की ओर सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाई दें इसी के अंतर्गत जिला अधिकारी कार्यालय द्वारा सेतु केंद्र जांच पथक निर्माण किया गया है। उसी अभियान के अंतर्गत जिले के सड़क अर्जुनी तहसील के अंतर्गत आने वाले केंद्रों की जांच की गई जिसमें 2 सेतु केंद्रों पर नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 1 की मान्यता रद्द की गई वह 1 पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। जिसमें पलिंद्र अंबादे का मूल सेतु केंद्र महिला बचत गट प्रो. पलिंद्र अंबादे के नाम से सेतु केंद्र की आई.डी तथा उसका मूल कार्यालय महिला बचत को दिया गया था परंतु बचत गट के प्रमुख ने सेतु केंद्र की आईडी दूसरे को देकर( प्रशांत झेरॉक्स) तहसील कार्यालय सड़क अर्जुनी से 20 मीटर के अंतर पर ले जाया गया था ऐसा जांच में पाए जाने पर शासन के निर्णय अनुसार गंभीर चूक पथक को दिखाई दी जिस पर जिला अधिकारी के आदेशानुसार उसकी मान्यता रद्द कर स्थाई रूप से बंद करने का आदेश दिया गया। वही दूसरा मामला अरविंद पातोड़े व अंकित गुप्ता यह केंद्र संचालक द्वारा शासन के निर्णय अनुसार आपले सरकार सेवा केंद्र का फलक केंद्र पर नहीं लगाया गया था जिस पर जिला अधिकारी के आदेशानुसार5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया उपरोक्त जांच के दौरान पथक में माहिती व तंत्रज्ञान विभाग के एच.जी पौनीकर व विशाल बागड़दे में उपस्थित थे। साथ ही तहसील कार्यालय सड़क अर्जुनी- अर्जुनी मोरगांव सेतु केंद्र की सुक्ष्म तपासणी जांच स्वतंत्र पथक द्वारा अर्जुनी मोरगांव की उपविभागीय अधिकारी श्रीमती शिल्पा सोनाले द्वारा की गई है। तथा जिले में आगे भी इसी प्रकार आकस्मिक सेतु केंद्र की जांच कार्यवाही शुरु रहेंगी इस प्रकार की जानकारी निवासी उपजिला अधिकारी जयराम देशपांडे द्वारा दी गई है।

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