कोरोना संक्रमण प्रतिबंधक नियमों का उल्लंघन होने पर लगेगा विभिन्न जुर्माना, जिलाधिकारी मीणा ने जारी किया आदेश

बुलंद गोंदिया। गत कुछ दिनों से महाराष्ट्र राज्य में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। उसी अनुसार विदर्भ के कुछ जिलों में भी संक्रमण बढ़ रहा है जिसके चलते कोविड-19 का संक्रमण बढ़ने से इनकार नहीं किया जा सकता इस कारण संक्रमण रोकने के लिए प्रतिबंधक उपाय योजना के तहत जिलाधिकारी दीपक कुमार मीणा ने विभिन्न दंड आदेश गुरुवार 18 मार्च को जारी किए हैं। जिस का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होंगी जिले के सभी आस्थापना, दुकान, संस्था, फैक्ट्री, कारखाने, सार्वजनिक स्थान , बाजार परिसर, कृषि उत्पन्ना बाजार समिति, चिकित्सालय, बैंक, कोचिंग क्लासेस, जिम आदि के संचालक मालक व उनके अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा मास्क का उपयोग न करने पर सुरक्षित सामाजिक अंतर ना रखने पर तथा कोविड-19 की के दिशा निर्देश पालन ना होने का दिखाई देने पर उपरोक्त प्रतिष्ठान पर कार्यवाही की जाएगी तथा संबंधित संस्था पर मामला दर्ज करने के साथ ही प्रतिष्ठान को सील करने का आदेश भी दिया गया है। उसके अनुसार जुर्माने की रकम निश्चित की गई है। जिसमें प्रतिष्ठान के मालक अथवा संचालक मास्क का उपयोग न करने पर 500 रुपए जुर्माना निजी कर्मचारियों द्वारा मास्क न लगाने पर 200 रूपए जुर्माना, होटल रेस्टोरेंट कर्मचारियों द्वारा मास्क ना लगाने पर 100 रु जुर्माना, शासकीय कर्मचारियों पर 500 रु जुर्माना तथा प्रतिष्ठानो के स्थान पर सैनिटाइजर अथवा हाथ धोने की व्यवस्था ना होने पर1000 रु जुर्माना, कृषि उत्पन्न बाजार समिति में मास्क व अन्य नियम पालन ना होने पर सचिव पर 10000 रु जुर्माना, दुकानदारों पर 200 रु जुर्माना 50 से अधिक बाराती पाए जाने पर आयोजकों पर10000 रु जुर्माना, होमकोरोनटाईन नागरिक नियमों का पालन न करते पाए जाने पर 10000 रु का जुर्माना लगाया जाएगा।
उपरोक्त आदेश की निगरानी व जुर्माना वसूल करने तथा प्रतिष्ठानों को सील करने का अधिकार उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार तथा उनके द्वारा नियुक्त पथक, कार्यकारी दंडाधिकारी ,मुख्य अधिकारी नगर परिषद \नगर पंचायत रहेंगे उपरोक्त आदेश का पालन न करने वाले तथा उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति संस्था अथवा समूह पर साथ रोग प्रतिबंधक कानून1897 आपदा व्यवस्थापन अधिनियम 2005 तथा भारतीय दंड संहिता 1960 की धारा 269, 270 तथा 188 के तहत फौजदारी प्रक्रिया 1973 की धारा 144 के अनुसार दंड के पात्र होंगे ऐसा आदेश गोंदिया के जिलाधिकारी द्वारा जारी किया गया है।

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